बैंक धोखाधड़ी मामले में अनुपम सरीन की अर्जी खारिज
गाजियाबाद की विशेष न्यायिक मजिस्ट्रेट अदालत ने बैंक धोखाधड़ी मामले में आरोपित अनुपम सरीन की डिस्चार्ज अर्जी खारिज कर दी। अदालत ने कहा कि आरोपी ने उचित बहस नहीं की और अर्जी के समर्थन में कोई अधिवक्ता उपस्थित नहीं हुआ। अगली सुनवाई 13 जुलाई को होगी।

गाजियाबाद, संजीव वर्मा। विशेष न्यायिक मजिस्ट्रेट (सीबीआई) कोर्ट ने बैंक धोखाधड़ी और जालसाजी के एक मामले में आरोपी अनुपम सरीन की डिस्चार्ज अर्जी खारिज कर दी। कोर्ट ने कहा कि आरोपी को पर्याप्त अवसर दिए गए, लेकिन उसकी ओर से अर्जी के समर्थन में कोई बहस नहीं की गई। सीबीआई बनाम अनुपम सरीन व अन्य मामले की सुनवाई सोमवार को हुई। मामला आपराधिक साजिश, धोखाधड़ी और कूटरचित दस्तावेज तैयार कर उनके उपयोग से संबंधित है। रिकॉर्ड के अनुसार, अनुपम सरीन ने 22 सितंबर 2025 को डिस्चार्ज अर्जी दाखिल की थी। सुनवाई के दौरान आरोपी कोर्ट में उपस्थित रहा, लेकिन बार-बार पुकारे जाने के बावजूद उसका कोई अधिवक्ता पेश नहीं हुआ।
न ही अर्जी के समर्थन में बहस की गई और न ही स्थगन के लिए कोई प्रार्थना पत्र दिया गया। अदालत ने माना कि आरोपी की अर्जी में रुचि नहीं है और इसे अनिश्चितकाल तक लंबित रखना उचित नहीं होगा। इसी आधार पर अर्जी निरस्त कर दी गई। मामले की अगली सुनवाई 13 जुलाई को होगी।


