पति सहित ससुरालियों के विरुद्ध मुकदमा दर्ज करने का आदेश
पीलीभीत में अंजली कुमारी ने पति और ससुरालियों के खिलाफ न्यायालय में प्रार्थना पत्र दिया। शादी के बाद कम दहेज को लेकर उसे प्रताड़ित किया गया। मारपीट के चलते वह अपने माता-पिता को बुलाने पर मजबूर हुई। रिपोर्ट दर्ज कराने के प्रयास के बाद भी पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की, अंततः न्यायालय का सहारा लेना पड़ा।

पीलीभीत। पति सहित ससुराली जन के विरुद्ध दिए गए प्रार्थना पत्र पर सुनवाई के बाद मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट मंगलदेव सिंह ने सुनगढी पुलिस को एफआईआर दर्ज कर सात दिन में आख्या न्यायालय में प्रस्तुत करने का आदेश दिया। शाहजहांपुर में आरसी मिशनके दलेलगंज निवासी अंजली कुमारी पुत्री श्रीराम हाल निवासी थाना सुनगढी के ग्राम चिड़ियादाह ने मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट न्यायालय में प्रार्थना पत्र दिया। इसमें बताया कि उसका विवाह इसी मोहल्ले के चंदन कश्यप पुत्र हरिद्वारी कश्यप के साथ 23 नवम्बर 2023 को हुआ था। आरोप है कि कम दहेज को लेकर पति चंदन, सास अनीता, जेठ टिंकू, जेठानी प्रीति, देवर आकाश व ननद छाया उसे प्रताड़ित करने लगे।
मारपीट से तंग आकर उसने अपने मायके वालों को बुलाया और ससुरालियों को समझाने की कोशिश की। आरोप है कि घर से पीट कर निकाल दिया गया। बाद में 20 जून 2026 को पति सहित सभी ससुराली उसके घर आए और कहा कि तुमने चंदन पर मुकदमा लिखाया है। तब उनको पूरी बात बताई गई। आरोप है कि इसी दौरान फिर से मारपीट कर उसके आठ माह के बच्चे को छीनकर ले जाने की कोशिश की गई। थाना सुनगढ़ी में रिपोर्ट नहीं लिखी गई। एसपी को पत्र भेजने के बाद भी रिपोर्ट दर्ज नहीं हुई। तब कोर्ट की शरण ली।


