पूर्व महिला थानेदार समेत छह पुलिसकर्मियों पर दर्ज होगा केस
कुशीनगर में विशेष न्यायाधीश की अदालत ने महिला पीआरडी जवान पुनीता भारती की शिकायत पर पूर्व महिला थानेदार और अन्य छह पुलिसकर्मियों के खिलाफ एससी-एसटी एक्ट के तहत केस दर्ज करने का आदेश दिया है। पुनीता ने कहा कि महिला थाने में शिकायत करने पर उन्हें जातिसूचक गालियां दी गईं और पीटा गया।

कुशीनगर, मिथिलेश द्विवेदी। विशेष न्यायाधीश एससी-एसटी एक्ट इफराक अहमद की अदालत ने महिला पीआरडी जवान पुनीता भारती की ओर से दाखिल प्रकीर्ण वाद की सुनवाई के बाद पूर्व महिला थानेदार समेत छह पुलिसकर्मियों पर एससी-एसटी एक्ट व मारपीट आदि से संबंधित बीएनएस की धाराओं में केस दर्ज करने का आदेश दिया है।पीआरडी जवान पुनीता भारती पुत्री सुरेश प्रसाद कांशीराम आवास पडरौना की निवासी है। उनकी ओर से प्रकीर्ण वाद दाखिल कर अदालत को बताया गया था कि 29 मई को महिला थाने में वह शिकायत करने गईं तो उन्हें जातिसूचक गालियां दी गईं और अपमानित करते हुए बुरी तरह से मारा पीटा गया।
उन्होंने महिला थाने की पूर्व महिला थानेदार सुमन सिंह, चालक अरूण कुमार, महिला आरक्षी लक्ष्मी पांडेय, प्रिया सिंह, शिवांगी द्विवेदी व चंदा शर्मा के खिलाफ केस दर्ज कराने की गुहार लगाई थी। पीआरडी जवान का आरोप था कि पुलिस अधीक्षक से भी मामले की शिकायत की, लेकिन कहीं कोई सुनवाई नहीं हुई। अदालत ने इस आधार पर पडरौना कोतवाली के प्रभारी निरीक्षक को पूर्व महिला थानेदार सुमन सिंह समेत सभी आरोपियों के खिलाफ एससी-एसटी एक्ट व मारपीट आदि से संबंधित बीएनएस की धाराओं में केस दर्ज करने का आदेश दिया है। अदालत ने यह भी कहा है कि 24 घंटे में एफआईआर की प्रति अदालत में प्रस्तुत करें।


