फरार आरोपी के खिलाफ कोर्ट ने जारी किया इश्तेहार

हिन्दुस्तान, चाईबासा
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जगन्नाथपुर में एक आरोपी के खिलाफ अदालत ने इश्तेहार जारी किया है। आरोपी आरिफ अख्तर उर्फ मिंटू के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट और ड्रग्स एवं कॉस्मेटिक एक्ट के तहत मामला दर्ज है। आरोपी को अदालत में पेश होने का निर्देश दिया गया है, अन्यथा कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

फरार आरोपी के खिलाफ कोर्ट ने जारी किया इश्तेहार

जगन्नाथपुर। जगन्नाथपुर थाना कांड संख्या 38/2024 (सप्लीमेंट्री) में फरार चल रहे आरोपी के खिलाफ पश्चिमी सिंहभूम जिला एवं सत्र न्यायाधीश, चाईबासा की अदालत ने इश्तेहार जारी किया है। न्यायालय के आदेश के बाद जगन्नाथपुर पुलिस ने आरोपी के मौलानगर स्थित आवास पर डुगडुगी बजा कर इश्तेहार चस्पा किए जाने की कार्रवाई की। अदालत ने आरोपी को निर्धारित तिथि पर न्यायालय के समक्ष उपस्थित होकर अपना पक्ष रखने का निर्देश दिया है। अदालती दस्तावेज के अनुसार आरोपी जगन्नाथपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत मौलानगर निवासी आरिफ अख्तर उर्फ मिंटू है। जिसके खिलाफ एनडीपीएस एक्ट की धारा 8(सी)/21/22 तथा ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक एक्ट की धारा 18(सी)/27(बी)(ii) के तहत मामला दर्ज है। जो फरार बताया गया है। साथ ही उसके खिलाफ गिरफ्तारी वारंट भी जारी है। आरोपी की गिरफ्तारी नहीं होने के बाद अदालत की ओर से इश्तेहार जारी किया गया है。

इश्तेहार का विवरण

जारी इश्तेहार में आरोपी आरिफ अख्तर उर्फ मिंटू को 17 सितंबर को जवाबदेही के लिए न्यायालय के समक्ष उपस्थित होने का निर्देश दिया गया है। न्यायालय के आदेश के अनुपालन में इश्तेहार को आरोपी के निवास स्थान मौलानगर में सार्वजनिक रूप से चस्पा किया गया, ताकि इसकी जानकारी आरोपी एवं आम लोगों तक पहुंच सके।

कानूनी कार्रवाई की चेतावनी

अदालत ने अपने आदेश में स्पष्ट किया है कि निर्धारित तिथि पर आरोपी न्यायालय के समक्ष उपस्थित नहीं होता है तो उसके खिलाफ कानून के प्रावधानों के तहत आगे की कार्रवाई की जाएगी।

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

आरोपी का नाम क्या है?
आरोपी का नाम आरिफ अख्तर उर्फ मिंटू है।
Hindustan | Bureau

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