विधायक राजू सिंह की याचिका पर सुनवाई तीन सितंबर को
- सजा पर रोक लगाने की याचिका पर दिल्ली हाईकोर्ट में चल रही सुनवाई

मुजफ्फरपुर, हिप्र। दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट से मिली सजा पर रोक लगाने की साहेबगंज के भाजपा विधायक राजू कुमार सिंह की याचिका पर दिल्ली हाईकोर्ट में अब तीन सितंबर को सुनवाई होगी। राजू कुमार सिंह के अधिवक्ता विनोद कुमार सिंह ने बताया कि समयाभाव के कारण बुधवार को दिल्ली हाईकोर्ट में इस याचिका पर सुनवाई नहीं हो सकी। इससे पहले 11 अगस्त को याचिका पर सुनवाई अधूरी रह गई थी। दिल्ली के फतेहपुर बेरी स्थित फॉर्म पर 31 दिसंबर 2018 की रात नए साल के जश्न के दौरान हर्ष फायरिंग में गोली लगने से डॉ. अर्चना गुप्ता की मौत हो गई थी।
इस मामले में सेशन-ट्रायल के बाद चार जुलाई को दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट के विशेष न्यायाधीश (एमपी/एमएलए मामले) विशाल गोगने ने इस मामले में दोषी साहेबगंज के भाजपा विधायक राजू कुमार सिंह को चार वर्ष कारावास व 25 लाख रुपये जुर्माना की सजा सुनाई थी। विशेष कोर्ट के इस फैसले पर विधायक राजू कुमार सिंह की ओर से दिल्ली हाईकोर्ट में अपील याचिका दाखिल की गई थी। इसमें इस सजा पर तत्काल रोक लगाने, जमानत पर रिहा करने व फैसले पर सुनवाई करने की हाईकोर्ट से प्रार्थना की गई थी। हाईकोर्ट ने 27 जुलाई को अपील याचिका पर सुनवाई करते हुए ट्रायल कोर्ट की सजा को निलंबित कर दिया और राजू कुमार सिंह को जमानत पर रिहा करने का आदेश दिया। उनके अधिवक्ता विनोद कुमार सिंह ने बताया कि सजा पर रोक लगाई जाने की उनकी याचिका पर सुनवाई लंबित है।


