दोषी बुजुर्ग को कोर्ट ने फटकार लगा छोड़ा
By Newswrap
हिन्दुस्तान, मुजफ्फरपुरमुजफ्फरपुर में एक वृद्ध भिखारी सहनी को 45 वर्ष पुराने विवाद मामले में अदालत ने चेतावनी देकर रिहा कर दिया। अदालत ने उसकी उम्र और पूर्व की कारावास अवधि के आधार पर राहत दी। यह मामला 5 मई 1981 में दर्ज किया गया था, जब एक महिला ने भिखारी सहनी सहित आठ लोगों के खिलाफ एफआईआर की थी।

मुजफ्फरपुर, हिप्र। गायघाट में 45 वर्ष पहले आपसी विवाद में मारपीट के मामले में दोषी बुजुर्ग भिखारी सहनी (75) को जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश-20 शरदचंद्र कुमार के कोर्ट ने फटकार व चेतावनी देकर छोड़ दिया है। कोर्ट ने उसकी उम्र व पूर्व में लंबे समय तक जेल में रहने के आधार पर उसे यह राहत दी है। गायघाट की कबूतरी मलाहिन ने पांच मई 1981 को भिखारी सहनी सहित आठ आरोपितों के विरुद्ध एफआईआर दर्ज कराई थी।
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