लवजिहाद के आरोपी से मुलाकात करने जेल पहुंची पीड़िता
- जमानत पर सुनवाई में भी नो-आब्जेक्शन एफिडेविट लेकर पहुंची कोर्ट कक कक कक ककक ककक कक कक कक कक क क

जमानत पर सुनवाई में भी नो-आब्जेक्शन एफिडेविट लेकर पहुंची कोर्ट बरेली, विधि संवाददाता। लवजिहाद के मामले में रिपोर्ट दर्ज न होने आरोपी की गिरफ्तारी न होने पर तमाम संगठन आए दिन प्रदर्शन करते रहते हैं। लवजिहाद में जेल भिजवाने के बाद पीड़िता आरोपी से मिलने जेल में जा पहुंची। आरोपी की जमानत अर्जी पर सुनवाई के दौरान पीड़िता विवाहिता नो-आब्जेक्शन का एफिडेविट लेकर कोर्ट में भी पहुंच गई। कोर्ट ने आरोपी की सशर्त जमानत अर्जी मंजूर कर जेल से रिहाई के आदेश दे दिया।थाना कैंट में एक विवाहिता ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी। आरोप था कि एक वर्ष पहले आरोपी बॉबी ने खुद को हिंदू बताकर शादी का झांसा देकर अपने प्रेमजाल में फसाकर नकटिया में किराये के मकान में उसे रखा।
प्लाट खरीदने के लिए उसके जेवर हड़प लिए। बाबी ने उसकी वीडियो बनाकर ब्लैकमेल किया। बाद में उसे जानकारी मिली कि बॉबी का नाम असली अरबाज है वह रोहिली टोला का रहने वाला है। अरबाज शादीशुदा है और उसके बच्चे भी हैं। आरोप था कि अरबाज और उसकी बहन बहनोई ने दरगाह पर ले जाकर धर्मपरिवर्तन करने का दबाब बनाया। कैंट पुलिस ने आरोपी अरबाज उर्फ बॉबी के खिलाफ धर्म संपरिवर्तन प्रतिषेध अधिनियम में रिपोर्ट दर्ज कर 8 जून 2026 को जेल भेजा था।
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