पटना के मोहन को कैरव गांधी अपहरण में हाईकोर्ट से मिली जमानत
उद्योगपति कैरव गांधी के अपहरण मामले में झारखंड हाईकोर्ट ने मोहन कुमार प्रसाद की जमानत अर्जी मंजूर की। मामले में अन्य आरोपियों की जमानत पर भी सुनवाई चल रही है। 13 जनवरी को कैरव का अपहरण हुआ, जिसके बाद पुलिस ने उन्हें बरामद किया और 13 आरोपियों को गिरफ्तार किया।

उद्योगपति कैरव गांधी के अपहरण मामले में पटना से गिरफ्तार मोहन कुमार प्रसाद की जमानत अर्जी झारखंड हाईकोर्ट से मंजूर हो गई। बिष्टूपुर थाने में दर्ज अपहरण में किसी पहले आरोपी को जमानत मिली है। अधिवक्ता जय मुखर्जी ने बताया जमशेदपुर अदालत में मोहन कुमार प्रसाद द्वारा डिस्चार्ज अर्जी दी गई है। इधर, अदालत में अधिवक्ता योगराज श्रीवास्तव ने लुधियाना से गिरफ्तार अमरेंद्र सिंह की जमानत अर्जी जिला न्यायालय में दी। अमरेंद्र पर कैरव गांधी के घर की रेकी करने का आरोप है। मामले में लुधियाना के मनप्रीत सिंह सिखौन की जमानत अर्जी एडीजे-2 की कोर्ट से रद्द हो चुकी है।
मालूम हो कि 13 जनवरी को बिहार और पंजाब के आरोपियों ने बिष्टूपुर से उद्योगपति कैरव गांधी का अपहरण किया था। पुलिस ने 26 जनवरी को उन्हें हजारीबाग के बरही हाईवे से बरामद किया। इसके बाद 13 आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेजने के साथ सभी के खिलाफ अदालत में आरोप पत्र दायर कर चुकी है। जिला न्यायालय से पहले भी जेल में बंद चार आरोपी की जमानत अर्जी रद्द हो चुकी है।


