संपत्तियां रिलीज करने की गैंगस्टर की अर्जी खारिज
कानपुर में एमपीएमएलए कोर्ट ने गैंगस्टर शौकत अली की चार संपत्तियों को रिलीज करने की अर्जी खारिज कर दी। पुलिस ने उसकी संपत्तियों को कुर्क किया था। शौकत ने 2009 और 2013 में संपत्तियां खरीदी थीं, लेकिन आय के कोई ठोस साक्ष्य पेश नहीं कर सका। कोर्ट ने पुलिस की कार्रवाई को उचित माना।

कानपुर। एमपीएमएलए कोर्ट के विशेष न्यायाधीश विजय कुमार गुप्ता ने गैंगस्टर शौकत अली की चार संपत्तियों को रिलीज करने की अर्जी खारिज कर दी। पुलिस आयुक्त ने शौकत अली पर गैंगस्टर की कार्रवाई के बाद वर्ष 2024 में उसकी गज्जूपुरवा स्थित सम्पत्ति 295.51 वर्ग मीटर पर टावर संख्या-1 व 2 में बने 14-14 फ्लैट, 289.06 वर्ग मीटर में बने टावर संख्या-3 और सिविल लाइंस स्थित एक मकान को कुर्क किया था। शौकत की ओर से कोर्ट में इन्हीं संपत्तियों को रिलीज कराने के लिए प्रार्थना पत्र दिया गया। एडीजीसी भास्कर मिश्रा के मुताबिक शौकत की ओर से कहा गया कि उसने यह संपत्तियां वर्ष 2009 और 2013 में खरीदी थी।
हालांकि इन वर्षों में वह आय का कोई सोर्स पेश नहीं कर सका। उसने आय के जो साक्ष्य पेश किए थे वह वर्ष 2020-2021 के थे। ऐसे में कोर्ट ने माना कि संपत्तियों को वैध आय से खरीदने के कोई ठोस प्रमाण नहीं है। ऐसे में पुलिस आयुक्त द्वारा संपत्तियां कुर्क करने की कार्रवाई उचित है। इसी के साथ अर्जी खारिज कर दी।


