नक्सली संगठन के सदस्य योगेंद्र को जमानत नहीं
By Newswrap
हिन्दुस्तान, रांचीरांची में, योगेंद्र गंझू की जमानत याचिका को अदालत ने खारिज कर दी। वह प्रतिबंधित नक्सली संगठन से संबंध और अवैध हथियार रखने के मामले में जेल में है। जांच में पाया गया कि उसके पास से एक देसी पिस्तौल और कारतूस मिले थे और वह लेवी वसूली की साजिश में शामिल था।

रांची। प्रतिबंधित नक्सली संगठन से संबंध और अवैध हथियार रखने के मामले में जेल में बंद योगेंद्र गंझू की अपर न्यायायुक्त कुलदीप की कोर्ट ने जमानत याचिका खारिज कर दी। आरोपी 14 जुलाई 2025 से न्यायिक हिरासत में है। उसके खिलाफ मैक्लुस्कीगंज थाना में दर्ज मामले में ट्रायल चल रहा है। अभियोजन के अनुसार, गुप्त सूचना पर 14 जुलाई 2025 को बंगला चट्टी नदी के पास छापेमारी में चार संदिग्धों को पकड़ा गया था। गंझू के पास से एक देसी पिस्तौल और तीन जिंदा कारतूस बरामद हुए थे। जांच में आरोपियों के प्रतिबंधित नक्सली संगठन के लिए व्यवसायियों और ईंट-भट्ठा संचालकों से लेवी वसूली की साजिश में शामिल होने का आरोप है।
ये भी पढ़ें:आरोपी बांग्लादेशी नागरिक को जमानत नहीं
लेखक के बारे में
Hindustanहिन्दुस्तान भारत का प्रतिष्ठित समाचार पत्र है। इस पेज पर आप उन खबरों को पढ़ रहे हैं, जिनकी रिपोर्टिंग अखबार के रिपोर्टरों ने की है। और पढ़ें
Hindi News , इंडिया न्यूज़ , आज का मौसम , विधानसभा चुनाव और Sawan 2026 से जुड़ी ताज़ा खबरों व पल-पल के अपडेट के लिए लाइव हिन्दुस्तान के साथ जुड़े रहें। UP Chunav 2027 , UP Vidhan Sabha Seats और UP Vidhan Sabha Candisates से जुड़ी सभी महत्वपूर्ण खबरें और जानकारी यहां पढ़ें। सभी बड़ी खबरें सबसे पहले पाने के लिए लाइव हिन्दुस्तान ऐप अभी डाउनलोड करें।


