बोकारो ट्रेजरी घोटाला: तीन आरोपियों की जमानत याचिका खारिज
By Newswrap
हिन्दुस्तान, रांचीबोकारो ट्रेजरी से 11 करोड़ रुपये की कथित अवैध निकासी मामले में जेल में बंद तीन आरोपियों की जमानत याचिका अदालत ने खारिज कर दी। विशेष न्यायाधीश कुलदीप की अदालत ने सुनवाई के बाद जमानत याचिका पर निर्णय सुरक्षित रखा था, जो बुधवार को सुनाया गया।

रांची, संवाददाता। बोकारो ट्रेजरी से करोड़ों रुपये की कथित अवैध निकासी मामले में जेल में बंद लेखा शाखा के एएसआई अशोक भंडारी, गृह रक्षक सतीश कुमार और सिपाही काजल मंडल को अदालत से राहत नहीं मिली। सीआईडी के विशेष न्यायाधीश कुलदीप की अदालत ने तीनों आरोपियों की जमानत याचिका बुधवार को खारिज कर दी। अदालत ने तीनों की याचिका पर सुनवाई पूरी होने के बाद 18 जून को आदेश सुरक्षित रख लिया था। मामला बोकारो ट्रेजरी से करीब 11 करोड़ रुपये की अवैध निकासी से जुड़ा है।


