दहेज हत्यारोपी सास-ससुर की अग्रिम जमानत अर्जी खारिज
हिन्दुस्तान, प्रतापगढ़ - कुंडा
प्रतापगढ़ में एडीजे हेमंत कुमार की कोर्ट ने दहेज हत्या के आरोपियों रामकुमार और संगीता वर्मा की जमानत अर्जी खारिज कर दी। शादी के बाद महिला को पैसे और बाइक की मांग को लेकर प्रताड़ित किया गया, जिसके फलस्वरूप उसने आत्महत्या की। कोर्ट ने आरोपियों की अग्रिम जमानत आवेदन को अस्वीकार किया।

प्रतापगढ़, संवाददाता। एडीजे हेमंत कुमार की कोर्ट ने आसपुर देवसरा के गधियावां गांव के दहेज हत्यारोपी रामकुमार वर्मा, उसकी पत्नी संगीता वर्मा की अग्रिम जमानत अर्जी खारिज की है। कोर्ट में आरोपियों के जमानत आवेदन की सुनवाई के समय राज्य की ओर से पैरवी करते हुए एडीजीसी देवेंद्र कुमार गुप्ता ने बताया कि वादी पक्ष के अनुसार उसकी बेटी की शादी आरोपियों के बेटे के साथ 8 मई को हुई थी। शादी के बाद से ससुराल के लोग बाइक, एक लाख रुपये नकद की मांग कर बेटी को प्रताड़ित कर रहे थे। 28 जुलाई को सूचना देकर बताया गया कि वादी की बेटी ने जहर खाया है।
प्रयागराज की अस्पताल में इलाज के दौरान बेटी की मौत हो गई। कोर्ट ने एडीजीसी की दलीलों को सुनकर आरोपियों का जमानत आवेदन निरस्त कर दिया।


