टीएसपीसी बनकर रंगदारी मांगने के आरोपी को जमानत नहीं

हिन्दुस्तान, रांची
Follow us on Google News
share

रांची की अदालत ने टीएसपीसी के नाम पर रंगदारी मांगने के आरोप में आदिल जफ्फर की जमानत याचिका खारिज कर दी। आरोपी पर 47.50 लाख रुपये की ठगी और धमकी देने का आरोप है। अदालत ने कहा कि आरोपी के खिलाफ कई आपराधिक मामले लंबित हैं तथा मुख्य गवाहों की गवाही अभी आनी बाकी है।

टीएसपीसी बनकर रंगदारी मांगने के आरोपी को जमानत नहीं

रांची। न्यायायुक्त अनिल मिश्रा-1 की अदालत ने टीएसपीसी बनकर रंगदारी मांगने के आरोपी आदिल जफ्फर उर्फ आदिल अंसारी उर्फ देवा जी की जमानत याचिका खारिज कर दी। आरोप है कि उसने प्रतिबंधित संगठन टीएसपीसी के नाम पर व्हाट्सऐप से धमकी देकर रंगदारी मांगी। मामला कांके थाना कांड संख्या 318/2025 से जुड़ा है। शिकायतकर्ता ने 47.50 लाख रुपये की ठगी, 5-5 लाख रुपये की रंगदारी और जमीन विवाद में धमकी देने का आरोप लगाया है। अदालत ने कहा कि आरोपी के पास से इस्तेमाल किया गया मोबाइल बरामद हुआ है। उसके खिलाफ सात अन्य आपराधिक मामले लंबित हैं और मुख्य गवाहों की गवाही अभी बाकी है।

इसलिए, जमानत देने से इनकार किया गया।

Hindustan

लेखक के बारे में

Hindustan
हिन्दुस्तान भारत का प्रतिष्ठित समाचार पत्र है। इस पेज पर आप उन खबरों को पढ़ रहे हैं, जिनकी रिपोर्टिंग अखबार के रिपोर्टरों ने की है। और पढ़ें
Hindi News , इंडिया न्यूज़ , आज का मौसम , विधानसभा चुनाव और Navratri 2026 से जुड़ी ताज़ा खबरों व पल-पल के अपडेट के लिए लाइव हिन्दुस्तान के साथ जुड़े रहें। UP Chunav 2027 , UP Vidhan Sabha Seats और UP Vidhan Sabha Candidates से जुड़ी सभी महत्वपूर्ण खबरें और जानकारी यहां पढ़ें। सभी बड़ी खबरें सबसे पहले पाने के लिए लाइव हिन्दुस्तान ऐप अभी डाउनलोड करें।
Hindi NewsNational Newsटीएसपीसी बनकर रंगदारी मांगने के आरोपी को जमानत नहीं