दुष्कर्म के आरोपी की जमानत अर्जी खारिज

हिन्दुस्तान, नोएडा
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ग्रेटर नोएडा, आशीष धामा । जिला न्यायालय की पॉक्सो अदालत ने नाबालिग से दुष्कर्म के मामले में आरोपी

दुष्कर्म के आरोपी की जमानत अर्जी खारिज

ग्रेटर नोएडा। जिला न्यायालय की पॉक्सो अदालत ने नाबालिग से दुष्कर्म के मामले में आरोपी विनीत की जमानत अर्जी खारिज कर दी। थाना इकोटेक-3 कोतवाली क्षेत्र में जुलाई 2026 को दोपहर के समय आरोपी विनीत ने 15 वर्षीय नाबालिग को अपने कमरे में बुलाया, उसके साथ दुष्कर्म किया। आरोपी के अधिवक्ता ने अदालत में दलील दी कि पीड़िता ने बीएनएसएस की धारा-180 और 183 के तहत दर्ज अपने बयानों में आरोपी के खिलाफ कोई विशिष्ट आरोप नहीं लगाया। आरोपी के विरुद्ध कोई अपराध नहीं बनता। केस डायरी के अवलोकन के बाद नाबालिग को दूर स्थान पर ले जाकर यौन शोषण का शिकार बनाना गंभीर अपराध की श्रेणी में आता है।

अदालत ने आरोपी को जमानत देने के लिए पर्याप्त आधार न होने की बात कहते हुए जमानत अर्जी खारिज कर दी।

Hindustan | Bureau

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