रकम दोगुनी करने का झांसा देने वाले आरोपी की अग्रिम जमानत खारिज

हिन्दुस्तान, पीलीभीत
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पीलीभीत में एक निवेश धोखाधड़ी मामले में आरोपी संजीव कुमार की अग्रिम जमानत अर्जी खारिज कर दी गई। पीड़ित प्रवीण कुमार ने बताया कि उसने आईसीएल ग्रुप की कंपनी में तिमाही किस्त जमा कर रकम दोगुनी करने का लालच दिया गया था। कंपनी ने भुगतान नहीं किया, जिसके बाद पुलिस ने कार्रवाई शुरू की।

रकम दोगुनी करने का झांसा देने वाले आरोपी की अग्रिम जमानत खारिज

पीलीभीत। तिमाही किस्त जमा कर आठ साल में रकम दोगुनी करने का लालच देकर जमा कराई गई धनराशि मुनाफे समेत वापस न करने के मामले में आरोपी की ओर से दाखिल अग्रिम जमानत अर्जी अपर सत्र न्यायाधीश महेंद्र श्रीवास्तव ने सुनवाई के बाद खारिज कर दी। अभियोजन के अनुसार सदर कोतवाली में प्रवीण कुमार ने तहरीर देकर बताया कि उसने 12 सितंबर 2013 को नकटादाना स्थित आईसीएल ग्रुप की कंपनी इमेज कैरियर लिमिटेड में खाता खुलवाया था। उसे बताया गया था कि आठ वर्ष तक 2,940 रुपये तिमाही जमा करने पर 12 सितंबर 2021 को परिपक्वता पर उसे एक लाख 92 हजार रुपये मिलेंगे।

समय पूरा होने पर भुगतान के लिए आवश्यक दस्तावेज कंपनी कार्यालय में जमा किए गए। कुछ दिन में भुगतान का आश्वासन दिया गया, लेकिन कई चक्कर लगाने के बाद भी रकम नहीं मिली। बरेली स्थित कंपनी कार्यालय में चेयरमैन रूपकिशोर गोला, निदेशक जेके गुप्ता, अवधेश कुमार गोला और दिनेश कुमार से संपर्क करने पर भी संतोषजनक जवाब नहीं मिला। इसके बाद पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर विवेचना शुरू की। इसी मामले में बरेली निवासी संजीव कुमार की ओर से अग्रिम जमानत अर्जी दाखिल कर कहा गया कि वह कभी कंपनी का कर्मचारी नहीं रहा और विवेचना के दौरान सह अभियुक्त के मौखिक बयान के आधार पर उसे आरोपी बनाया गया है। दोनों पक्षों के तर्क सुनने और पत्रावली का अवलोकन करने के बाद न्यायालय ने आरोपी की अग्रिम जमानत अर्जी खारिज कर दी।

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