साइबर ठगी के आरोपियों की जमानत अर्जी खारिज

हिन्दुस्तान, प्रतापगढ़ - कुंडा
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एडीजे रामलाल द्वितीय की कोर्ट ने साइबर ठगी के आरोपी रवि कुमार और मुकेश कुमार वर्मा की जमानत अर्जी खारिज कर दी है। कोर्ट में एडीजीसी देवेंद्र कुमार गुप्ता ने बताया कि आरोपियों के बैंक अकाउंट में लाखों रुपये जमा हुए हैं, जबकि विभिन्न राज्यों में पीड़ितों ने मुकदमा दर्ज कराया है।

साइबर ठगी के आरोपियों की जमानत अर्जी खारिज

एडीजे रामलाल द्वितीय की कोर्ट ने कंधई के अमसौना गांव में रहने वाले साइबर ठगी के आरोपी रवि कुमार, पट्टी के रामपुर खागल में रहने वाले मुकेश कुमार वर्मा की जमानत अर्जी खारिज कर दी है। आरोपी के जमानत आवेदन की सुनवाई के समय कोर्ट में राज्य की ओर से पैरवी करते हुये एडीजीसी देवेंद्र कुमार गुप्ता ने दलीलों से बताया कि साइबर क्राइम पुलिस के अनुसार, आरोपियों के बैंक अकाउंट में अलग-अलग राज्यों से लाखों रुपये जमा कराये गये। अलग-अलग राज्यों में पीड़ितों की ओर से मुकदमा दर्ज कराया गया। कोर्ट ने एडीजीसी की दलीलों को सुनकर आरोपियों का जमानत आवेदन निरस्त कर दिया।

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