समाज के लिए गंभीर खतरा है डिजिटल ठगी: अदालत
अदालत से: गुरुग्राम,प्रमुख संवाददाता। साइबर ठगी के मामले में आरोपी की दूसरी ज़मानत याचिका को अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश डॉ. गगन गीत कौर की अदाल

गुरुग्राम, गौरव चौधरी। साइबर ठगी के मामले में आरोपी की दूसरी ज़मानत याचिका को अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश डॉ. गगन गीत कौर की अदालत ने खारिज कर दिया है। अदालत ने स्पष्ट किया कि परिस्थितियों में कोई बदलाव न होने और अपराध की गंभीरता को देखते हुए आरोपी को राहत नहीं दी जा सकती। साइबर थाना पूर्व में दर्ज मामले में जांच करते हुए पुलिस ने राजस्थान के अजमेर निवासी आरोपी धरती राज सिंह को गिरफ्तार किया गया था। सुनवाई के दौरान राज्य पक्ष के लोक अभियोजक जेएस जांगड़ा और शिकायतकर्ता के वकील सुधीर ने याचिका का कड़ा विरोध किया।
कोर्ट को बताया गया कि पीड़ित से धोखाधड़ी कर ठगे गए चार लाख की राशि आरोपी के बैंक खाते में ट्रांसफर हुई थी। इसके अलावा, इसी बैंक खाते से जुड़ी दो अन्य साइबर शिकायतों का भी खुलासा हुआ है। अदालत ने अपने आदेश में टिपण्णी की कि साइबर अपराध लगातार बढ़ रहे हैं और समाज व डिजिटल बैंकिंग प्रणाली पर इसका गहरा नकारात्मक असर पड़ रहा है। यह एक गंभीर आर्थिक अपराध है, जिसमें ढील नहीं दी जा सकती। कोर्ट ने आरोपी की पिछली ज़मानत याचिका सात जुलाई 2026 को खारिज कर दी थी। इस बार भी परिस्थितियों में कोई बदलाव न पाए जाने पर अदालत ने दूसरी ज़मानत याचिका खारिज कर दी और निचली अदालत को मुकदमे की सुनवाई में तेजी लाने के निर्देश दिए।


