थानाध्यक्ष से कोर्ट ने किया जवाब तलब

हिन्दुस्तान, बगहा
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बेतिया में रेप और पोक्सो एक्ट के मामले में अभियुक्त की उपस्थिति सुनिश्चित नहीं कराने पर कोर्ट ने बलथर थानाध्यक्ष से जवाब मांगा है। कोर्ट ने गैर जमानती वारंट जारी किया था, लेकिन थानाध्यक्ष द्वारा अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की गई। कोर्ट ने थानाध्यक्ष को व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होकर स्पष्टीकरण देने का आदेश दिया है।

थानाध्यक्ष से कोर्ट ने किया जवाब तलब

बेतिया। रेप एंड पॉक्सो एक्ट के एक मामले में आरोपित अभियुक्त के विरुद्ध जारी प्रोसेस का तामिला सुनिश्चित नहीं कराए जाने पर कोर्ट ने बलथर थानाध्यक्ष से जवाब तलब किया। रेप एंड पॉक्सो एक्ट के अनन्य विशेष न्यायाधीश अरविंद कुमार गुप्ता ने यह कार्रवाई बलथर थाना कांड संख्या 44/25 में किया है। गौरतलब हो की उक्त मामले में आरोपित लखौरा निवासी सबरीना खातून उर्फ सबीना की उपस्थिति सुनिश्चित कराने को ले कोर्ट ने गैर जमानती वारंट तथा प्रोसेस जारी किया था। बावजूद थानाध्यक्ष के द्वारा अभी तक ना तो अभियुक्त को ही न्यायालय में प्रस्तुत कराया गया और ना ही तामिला प्रतिवेदन ही समर्पित किया गया।

कोर्ट ने इसे गंभीरता पूर्वक लेते हुए थानाध्यक्ष को व्यक्तिगत रूप से उपस्थित हो अपना स्पष्टीकरण देने को कहा है।

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