Noida News: सेल्समैन की हत्या में तीन दोषियों को उम्रकैद
Noida News: ग्रेटर नोएडा, ब्रिजेश कुमार। जिला अदालत ने सेल्समैन की हत्या के मामले में विवेक, पुनीत और

Noida News: ग्रेटर नोएडा, संवाददाता। जिला अदालत ने सेल्समैन की हत्या के मामले में विवेक, पुनीत और अमन को दोषी ठहराते हुए उम्रकैद की सजा सुनाई। सभी पर 50-50 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया। जुर्माना अदा न करने पर दोषियों को एक-एक वर्ष का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। एडीजीसी अपराध शिल्पी भदौरिया ने बताया कि मामला बिसरख थाना क्षेत्र का है। मूलरूप से एटा निवासी 24 वर्षीय सुमंजय अपने भाई धनंजय के साथ पुराना हैबतपुर गांव में किराये पर रहता था और ग्रेटर नोएडा वेस्ट स्थित एक रिटेल स्टोर में सेल्समैन के रूप में कार्यरत था। सुमंजय ने अपने परिचित कैब चालक अमन को अपने क्रेडिट कार्ड से किस्तों पर मोबाइल फोन खरीदवाया था।
मोबाइल की मासिक किस्त सुमंजय के खाते से कट रही थी, जबकि अमन भुगतान नहीं कर रहा था। जब सुमंजय ने उससे रुपये मांगे तो दोनों के बीच विवाद शुरू हो गया। अभियोजन के मुताबिक, 10 दिसंबर 2023 की रात अमन अपने साथियों पुनीत और विवेक के साथ सुमंजय के कमरे पर पहुंचा और उसे अपने साथ ले गया। सभी मिलकर उसकी हत्या कर दी। पुलिस ने तीनों आरोपियों को गिरफ्तार किया। पूछताछ में उनकी निशानदेही पर सुमंजय का शव नाले से बरामद हुआ था। जांच में सामने आया कि हत्या के बाद साक्ष्य मिटाने की नीयत से शव को नाले में फेंक दिया गया था। अभियोजन ने अदालत को बताया कि मृतक को अंतिम बार आरोपियों के साथ देखा गया था और शव भी उनकी निशानदेही पर बरामद हुआ। इसके अलावा क्रेडिट कार्ड से मोबाइल खरीदने और किस्तों को लेकर हुए विवाद को भी महत्वपूर्ण साक्ष्य के रूप में पेश किया गया। साक्ष्यों और गवाहों के बयानों के आधार पर अदालत ने तीनों आरोपियों को हत्या का दोषी माना। अभियोजन का कहना था कि अमन ने रूमाल से गला दबाकर सुमंजय की हत्या की थी, जिसके बाद अपने दोनों साथियों की मदद से शव को ठिकाने लगाया गया। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद अदालत ने तीनों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है।


