दुष्कर्म के प्रयास के 11 साल पुराने में मामले एक दोषी करार
लालगंज के पोझीया गांव में घटना के वक्त परिवार के लोग गए थे गेहूं काटने चाकू के बल पर युवती से छेड़-छाड़ का किया था प्रयास लोक अभियोजक ने पीड़िता सहित अन्य पांच साक्षियों की कराई गवाही

हाजीपुर। निज संवाददाता लालगंज थाने के पोझिया गांव में लगभग 11 वर्षों पूर्व घर में घुसकर युवती के साथ चाकू के बल पर दुष्कर्म के प्रयास के मामले में शुक्रवार को संतोष कुमार को अदालत ने दोषी करार दिया है।
अपर सत्र न्यायधीश का फैसला
सिविल कोर्ट के जिला अपर सत्र न्यायाधीश, प्रथम मनोज कुमार तिवारी की अदालत ने इस मामले में सुनवाई करते हुए अभियुक्त संतोष कुमार को दोषी दुष्कर्म का दोषी पाया। यह जानकारी लोक अभियोजक श्याम बाबू राय ने मीडिया को दी। उन्होंने बताया कि माह अप्रैल में गेहूं काटने का समय होता है। इसी दौड़ान लालगंज थाना के पोझीया गांव में दिनांक 12- 4-15 को जब परिवार के अन्य सभी लोग गेहूं काटने खेत में गए हुए थे। उनके घर में युवती प्रतिमा कुमारी अकेली थी। इसी का नाजायज फायदा उठाकर उसी गांव का रहने वाला अभियुक्त संतोष कुमार पिता किरा दास अपने एक अज्ञात सहयोगी के साथ घर में प्रवेश कर गया।
घटना की जानकारी
चाकू के बल पर पीड़िता के साथ छेड़छाड़ करते हुए बलात्कार करने का प्रयास करने लगा। लोक अभियोजक ने घटना के संबंध जानकारी देते हुए बताया कि पीड़िता चिल्लाई तो संतोष कुमार उसका मुंह दबा दिया और अपने सहयोगी को लोगों की आवा-जाही देखने के लिए घर के छत पर भेज दिया। इसी बीच संतोष कुमार जब घर का लाइट बंद करने गया तो मौका पाकर पीड़िता चिल्लाते हुए घर से भागकर बाहर नकल गई। उसने खेत में जाकर अपने परिवार वालों को घटना के बारे में बताया। इसके बाद पीड़िता के बयान पर लालगंज थाना कांड संख्या 83/15 दर्ज किया गया। पुलिस अनुसंधान में घटना सत्य पाया गया। संतोष कुमार के अज्ञात सहयोगी का पता नहीं चल सका।
आरोप गठन और सुनवाई
वर्ष 2018 में संतोष कुमार पर आरोप गठन हुआ। अंत में पुलिस द्वारा संतोष कुमार के विरुद्ध दिनांक 31-8-15 को आरोप पत्र संख्या 173/15 कोर्ट में दाखिल किया गया जिसके आधार पर दिनांक 16 -2 -17 को संज्ञान लिया गया और दिनांक 17-3-18 को कांड का दौरा सुपुर्दगी के पश्चात दिनांक 9- 5 -18 को अभियुक्त संतोष कुमार के विरूद्ध धारा 376/ 511, 354, 323, 342 भा.द.वि. के अंतर्गत आरोप गठन हुआ। विचारण के दौरान लोक अभियोजक द्वारा पीड़िता के अलावा चार साक्षियों की गवाही कराई और तत्पश्चात दिनांक दिनांक 8-1- 24 को अभियुक्त का धारा 313 द.प.सं. के तहत बयान दर्ज हुआ और फिर दोनों पक्षों की लंबी सुनवाई के पश्चात आज अभियुक्त संतोष कुमार को पीड़िता के साथ छेड़छाड़ एवं बलात्कार करने का प्रयास के अपराध का दोषी पाया गया। सजा के बिंदु पर सुनवाई के लिए न्यायालय द्वारा दिनांक 6- 8-26 की तिथि निर्धारित की गई है। अमिताभ सिंह


