चाकूओं से गोदकर हत्या में आरोपी को 8 साल कैद
चाकूओं से गोदकर हत्या में आरोपी को 8 साल कैदकोर्ट ने 10 हजार रुपए के अर्थदंड से भी किया दंडितझांसी, संवाददाता30 लाख रुपए के लेनदेन पर हुए विवाद में चा

झांसी। 30 लाख रुपए के लेनदेन पर हुए विवाद में चाकूओं से गोदकर विनोद यादव की हत्या की गई थी। हत्याकांड के आठ साल बाद आरोपी पर आरोप सिद्ध हुआ है। न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश कक्ष संख्या एक आदित्य चतुर्वेदी की अदालत ने दोषी करार देते हुए आरोपी को आठ साल की कैद की सजा सुनाई। इसके अलावा दस हजार रुपए अर्थदंड से भी दंडित किया है। अभियोजन पक्ष के सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता राजेंद्र रावत व रवि प्रकाश ने बताया कि गांव सेमरी निवासी भगवत सिंह ने एक जुलाई 2018 को थाना शहर कोतवाली में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। जिसमें बताया था कि उनका भाई विनोद यादव उर्फ माते अपनी उधारी का दिया हुआ तीस लाख रुपया लेने नई बस्ती के खाई मोहल्ला निवासी चंद्रशेखर विश्वकर्मा के घर गया था।
जहां दोनों के पैसे के लेनदेन को लेकर कहा सुनी होने पर चंद्र शेखर ने आवेश में आकर उसके भाई विनोद यादव पर चाकुओं से कई बार कर दिए। जिससे उसका भाई गंभीर रूप से घायल हो गया। घायल को इलाज के लिए मेडिकल में भर्ती कराया गया। जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। वहीं पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपी को गिफ्तार किया। बाद में उसे जेल भेज दिया गया था। पुलिस ने मामले आरोपी के खिलाफ न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल कर दिया था। न्यायालय में चल रही सुनवाई के दौरान दोनों पक्ष से हुई जिरह के बाद आरोपी चंद्र शेखर पर हत्या का आरोप सिद्ध हो गया। न्यायालय ने आरोपी को आठ वर्ष तीन माह का कारावास और दस हजार रुपए अर्थदंड अदा करने का फैसला सुनाया।


