भाभी की जान लेने वाले देवर को सात साल की कैद
हिन्दुस्तान, उन्नाव
उन्नाव। चारपाई की पाटी से हमला कर भाभी की जान लेने के मामले में

उन्नाव। चारपाई की पाटी से हमला कर भाभी की जान लेने के मामले में कोर्ट ने आरोपी देवर को गैर इरादतन हत्या का दोषी करार दिया। मंगलवार को सुनवाई पूरी होने पर न्यायाधीश महेंद्र कुमार सिंह ने अजय को सात साल के सश्रम कारावास और 15 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई। अभियोजन पक्ष से अधिवक्ता यशवंत सिंह ने पैरवी की। फतेहपुर चौरासी क्षेत्र में 27 सितंबर 2022 को मायके जाने को लेकर रेनू का देवर अजय से विवाद हुआ था। कहासुनी में अजय ने चारपाई की पाटी से हमला कर दिया था। घायल रेनू की कानपुर ले जाते समय रास्ते में मौत हो गई थी।
दोषी पर 15 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया गया है।


