दुष्कर्म और पोक्सो का आरोपी दोष मुक्त

हिन्दुस्तान, काशीपुर
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काशीपुर में, अपर सत्र न्यायाधीश ने दुष्कर्म और पॉक्सो एक्ट के आरोपी को दोषमुक्त कर दिया। शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया था कि आरोपी ने उसकी नाबालिग बेटी को बहला-फुसलाकर दुष्कर्म किया। गवाहों के बयानों और सबूतों के आधार पर न्यायालय ने आरोपी को निर्दोष करार दिया।

दुष्कर्म और पोक्सो का आरोपी दोष मुक्त

काशीपुर। अपर सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायालय (पॉक्सो) रितेश कुमार की अदालत ने दुष्कर्म और पॉक्सो एक्ट के आरोपी को दोषमुक्त कर दिया है। आईटीआई कोतवाली क्षेत्र निवासी एक व्यक्ति ने मुकदमा दर्ज कराते हुए आरोप लगाया था कि 25 जनवरी 2022 को ग्राम गिन्नीखेड़ा निवासी राशिद पुत्र याकूब शाह उसकी नाबालिग पुत्री को बहला-फुसलाकर ले गया और उसके साथ दुष्कर्म किया। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ दुष्कर्म, पॉक्सो एक्ट समेत अन्य धाराओं में मुकदमा दर्ज कर आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल किया था। बचाव पक्ष की ओर से अधिवक्ता संजीव आकाश, सिंधु आकाश और भूपेंद्र चौहान ने पैरवी की। गवाहों के बयानों और साक्ष्यों का अवलोकन करने के बाद न्यायालय ने आरोपी को दोषमुक्त कर दिया।

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