शादी का झांसा देकर दुष्कर्म करने के मामले में युवक दोषी
मुजफ्फरपुर में एक किशोरी के साथ शादी का झांसा देकर दुष्कर्म करने के मामले में संतोष कुमार को दोषी ठहराया गया है। विशेष कोर्ट ने शुक्रवार को फैसला सुनाया। पीड़िता ने 2021 में एफआईआर दर्ज कराई थी, जिसमें आरोप लगाया गया कि संतोष ने उसे दुष्कर्म के लिए एक कमरे में ले जाकर अप्रसंगिक किया।

मुजफ्फरपुर, हिप्र। शादी का झांसा देकर सकरा थाना क्षेत्र की एक किशोरी के साथ पांच वर्ष पहले दुष्कर्म करने के मामले में संतोष कुमार को दोषी करार दिया गया है। सेशन-ट्रायल के बाद विशेष कोर्ट पाक्सो एक्ट संख्या-तीन की न्यायाधीश नूर सुल्ताना ने शुक्रवार को उसे दोषी ठहराया। सजा के बिंदु पर 25 अगस्त को सुनवाई होगी। मामले में विशेष लोक अभियोजक (पॉक्सो) राजीव रंजन राजू ने सात गवाहों को पेश किया।पीड़िता ने 24 मई 2021 को सकरा थाने में एफआईआर कराई थी। इसमें संतोष कुमार को नामजद आरोपित बनाया था। एफआईआर में उसने कहा था कि उसके घर के पास एक ग्रामीण का कमरा बना है।
उसमें कोई नहीं रहता है। 24 अप्रैल 2020 को उसका रिश्तेदार संतोष कुमार (35) ने उसे शादी का झांसा देकर उस कमरे में ले गया। इसके बाद उसके साथ दुष्कर्म किया। पीड़िता ने पुलिस को बताया कि गर्भ में आरोपित का बच्चा पल रहा है। आरोपित 25 मई 2021 से जेल में है। मामले की जांच बाद पुलिस ने उसके विरुद्ध चार जुलाई 2021 को आरोप पत्र दायर किया था।


