10 साल की गारंटी वाला एसी बार-बार हुआ खराब, कंपनी को बदलना होगा
जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग ने 10 साल की गारंटी के बावजूद बार-बार गैस लीक और कूलिंग समस्या के कारण वोल्टास कंपनी को एक नया एसी देने का आदेश दिया है। आयोग ने सेवा में कमी और अनुचित व्यापार के लिए 20 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया। उपभोक्ता को शारीरिक एवं आर्थिक क्षतिपूर्ति देने के निर्देश दिए गए हैं।

शामली। 10 साल की कंप्लीट गारंटी के बावजूद एयर कंडीशनर में बार-बार गैस लीक होने और कूलिंग की समस्या दूर नहीं होने के मामले में जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग ने निर्माता कंपनी को पुराना एसी बदलकर नया एसी देने का आदेश दिया है। आयोग ने सेवा में कमी और अनुचित व्यापार व्यवहार के लिए निर्माता वोल्टास लिमिटेड तथा वितरक पर संयुक्त रूप से 20 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है। इसके अलावा उपभोक्ता को शारीरिक, आर्थिक एवं मानसिक क्षतिपूर्ति के रूप में 10 हजार और वाद व्यय के पांच हजार रुपये देने के निर्देश दिए गए हैं। ग्राम खेड़ाकुर्तान निवासी हार्दिक चौहान ने अपने मामा अगम दयाल निवासी कोहंड, करनाल के साथ कांधला की जाट कॉलोनी स्थित आशादीप इलेक्ट्रॉनिक्स के शोरूम से 16 मई 2022 को 36 हजार रुपये में वोल्टास कंपनी का डेढ़ टन स्प्लिट एसी खरीदा था।
एसी का इंस्टॉलेशन कंपनी के इंजीनियर ने किया, जिसके लिए हार्दिक ने 1500 रुपये का भुगतान किया। खरीद के समय कंपनी की ओर से एसी पर 10 साल की कंप्लीट गारंटी बताई गई थी।कुछ समय बाद एसी में खराबी आने लगी और कमरे में कूलिंग नहीं हुई। शिकायत के बाद कंपनी का इंजीनियर मौके पर पहुंचा और जांच में गैस लीक होने की बात कही। इंजीनियर ने एसी में गैस भर दी, जिसके बाद कुछ दिन तक एसी ने काम किया, लेकिन फिर कूलिंग की समस्या दोबारा सामने आ गई। समस्या का स्थायी समाधान नहीं होने पर उपभोक्ता ने जिला उपभोक्ता आयोग की शरण ली। पुराना एसी बदलकर नया देने के आदेशजिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग के अध्यक्ष हेमंत कुमार गुप्ता तथा सदस्य अभिनव अग्रवाल और अमरजीत कौर ने मामले की सुनवाई के बाद वाद स्वीकार किया। आयोग ने वोल्टास लिमिटेड को आदेश दिया कि परिवादी के डेढ़ टन के पुराने स्प्लिट एसी को अपने खर्च पर नए डेढ़ टन के स्प्लिट एसी से बदलकर उसे उपभोक्ता के यहां स्थापित कराया जाए। आयोग ने सेवा में कमी एवं अनुचित व्यापार व्यवहार के लिए शारीरिक, आर्थिक एवं मानसिक क्षतिपूर्ति के रूप में 10 हजार रुपये तथा वाद व्यय के पांच हजार रुपये उपभोक्ता को अदा करने के लिए जमा कराने के निर्देश दिए। वहीं आशादीप इलेक्ट्रॉनिक्स, जाट कॉलोनी, रेलवे रोड कांधला और वोल्टास लिमिटेड मुंबई पर संयुक्त रूप से 20 हजार रुपये का अर्थदंड लगाया गया है। अर्थदंड की धनराशि राजकोष में जमा कराई जाएगी।


