बीमा कंपनी को उपभोक्ता आयोग का झटका
प्रयागराज में उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग ने स्वास्थ्य बीमा कंपनी को बीमाधारक शिव कुमार यादव के इलाज का खर्च और मानसिक क्षतिपूर्ति का भुगतान करने का आदेश दिया है। बीमा कंपनी को 94 हजार रुपये की क्लेम राशि पर 8 प्रतिशत वार्षिक ब्याज सहित भुगतान करना होगा।

प्रयागराज, विधि संवाददाता। जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग, प्रयागराज ने स्वास्थ्य बीमा कंपनी के खिलाफ महत्वपूर्ण फैसला सुनाते हुए बीमाधारक के इलाज का खर्च ब्याज सहित अदा करने का आदेश दिया है। आयोग ने बीमा कंपनी को निर्देश दिया कि वह परिवादी को 94 हजार रुपये की बीमा दावा राशि पर परिवाद दायर करने की तिथि से अंतिम भुगतान तक 8 प्रतिशत वार्षिक ब्याज के साथ अदा करे। इसके अतिरिक्त 10 हजार रुपये मानसिक एवं आर्थिक क्षतिपूर्ति तथा 5 हजार रुपये वाद व्यय भी दो माह के भीतर भुगतान करे। यह आदेश आयोग के अध्यक्ष मो. इब्राहीम एवं सदस्य प्रकाश चंद्र त्रिपाठी, सरला ने दोनों पक्षों के तर्कों को सुनकर एव पत्रवली पर उपलब्ध तथ्यों के आधार पर दिया।परिवादी
शिव कुमार यादव ने आयोग में शिकायत की थी कि उन्होंने केनरा बैंक के माध्यम से अपोलो म्यूनिख हेल्थ इंश्योरेंस (वर्तमान एचडीएफसी एर्गो) की 5 लाख की स्वास्थ्य बीमा पॉलिसी ली थी। हृदय रोग के उपचार के लिए लखनऊ स्थित डॉ. राम मनोहर लोहिया आयुर्विज्ञान संस्थान में इलाज कराने पर लगभग 94 हजार का खर्च हुआ, लेकिन बीमा कंपनी ने क्लेम का भुगतान नहीं किया।


