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घूस मामला: संविधान पीठ ने पलटा फैसला, 2 जजों के निर्देश को बताया गैरकानूनी

सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को एक असाधारण कार्यवाही में एक दिन पहले ही जजों के नाम पर रिश्वत का मामला संविधान पीठ को सौंपने के दो न्यायाधीशों की बेंच के फैसले को पलट दिया। मेडिकल कॉलेजों से जुड़े मामले...

श्याम सुमन नई दिल्लीSat, 11 Nov 2017 12:08 AM
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सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को एक असाधारण कार्यवाही में एक दिन पहले ही जजों के नाम पर रिश्वत का मामला संविधान पीठ को सौंपने के दो न्यायाधीशों की बेंच के फैसले को पलट दिया। मेडिकल कॉलेजों से जुड़े मामले में कुछ जजों पर भ्रष्टाचार के आरोप को देखते हुए जस्टिस जे. चेलमेश्वर की अध्यक्षता वाली पीठ ने गुरुवार को पांच सर्वाधिक वरिष्ठ जजों की संविधान पीठ का गठन करने को कहा था।

मुख्य न्यायाधीश जस्टिस दीपक मिश्रा की अध्यक्षता में विशेष बेंच ने संविधान बनाने के दो जजों के निर्देश को गैरकानूनी बताते हुए निरस्त कर दिया। पीठ ने व्यवस्था दी कि सुप्रीम कोर्ट में सीजेआई और हाईकोर्ट में मुख्य न्यायाधीश ही रोस्टर के मास्टर हैं। वे ही विशेष पीठ का गठन या विशेष पीठ में सुनवाई के लिए मामलों का आवंटन कर सकते हैं।

मामले की शुरुआत शुक्रवार सुबह तब हुई जब जस्टिस एके सीकरी और जस्टिस अशोक भूषण की पीठ ने प्रशांत भूषण की याचिका पर आदेश पारित किया। याचिका में मेडिकल कॉलेजों से जुड़े मामले में जजों को रिश्वत देकर अपने पक्ष में आदेश लेने के आरोपों की जांच का आदेश देने की मांग की गई थी। 

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