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गुजरात राज्यसभा चुनाव: NOTA के इस्तेमाल पर कांग्रेस ने खटखटाया SC का दरवाजा, याचिका मंजूर

सुप्रीम कोर्ट गुजरात कांग्रेस की ओर से दायर उस याचिका पर सुनवाई के लिए राजी हो गया है, जिसमें राज्यसभा चुनाव के दौरान नोटा (उपरोक्त में से कोई नहीं) के इस्तेमाल को चुनौती दी गई है। वरिष्ठ वकील कपिल...

गुजरात राज्यसभा चुनाव: NOTA के इस्तेमाल पर कांग्रेस ने खटखटाया SC का दरवाजा, याचिका मंजूर
एजेंसी,नई दिल्लीWed, 02 Aug 2017 06:30 PM
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सुप्रीम कोर्ट गुजरात कांग्रेस की ओर से दायर उस याचिका पर सुनवाई के लिए राजी हो गया है, जिसमें राज्यसभा चुनाव के दौरान नोटा (उपरोक्त में से कोई नहीं) के इस्तेमाल को चुनौती दी गई है। वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल की ओर से इस मामले को न्यायालय के समक्ष रखे जाने पर और इस पर जल्द सुनवाई की मांग किए जाने पर न्यायमूर्ति दीपक मिश्रा की अध्यक्षता वाली पीठ इस याचिका पर सुनवाई के लिए तैयार हो गई। सिब्बल ने शीर्ष न्यायालय से कहा कि संविधान में नोटा के संबंध में कोई वैधानिक प्रावधान नहीं है।

सरकारी अधिकारियों के अनुसार 2013 में सुप्रीम कोर्ट द्वारा ईवीएम में नोटा के विकल्प को अनिवार्य बनाने के बाद राज्यसभा चुनाव में नोटा के इस्तेमाल के निर्देशों को जनवरी 2014 में लागू किया गया था। मंगलवार को कांग्रेस ने आगामी राज्यसभा चुनाव में नोटा के विकल्प के इस्तेमाल के खिलाफ चुनाव आयोग से संपर्क किया था और दावा किया था कि यह संविधान एवं चुनावी नियमों का उल्लंघन है। लेकिन चुनाव आयोग ने कहा है कि यह कोई नया निर्देश नहीं है। यह वर्ष 2014 में लाया गया था।

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गुजरात में राज्यसभा की तीन सीटों के लिए होने हैं चुनाव
सत्ताधारी दल भाजपा अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह और केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी को इस चुनाव में उतार रहा है। इसके अलावा भाजपा ने कांग्रेस के इकलौते उम्मीदवार अहमद पटेल के खिलाफ बलवंत सिंह राजपूत को उतारने का फैसला किया है। राज्यसभा चुनाव में विधायकों को अपना मतपत्र मतपेटी में डालने से पहले उसे पार्टी के अधिकृत एजेंट को दिखाना पड़ता है। चुनाव आयोग के नियम कहते हैं कि यदि विधायक पार्टी के निर्देश का उल्लंघन करके किसी अन्य के पक्ष में वोट डालता है या नोटा का इस्तेमाल करता है तो उसे अयोग्य नहीं करार दिया जा सकता। लेकिन पार्टी उसे निकालने समेत अनुशासनात्मक कार्रवाई करने के लिए स्वतंत्र है।

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