आबकारी अधिनियम के मामले में दोषी को सजा के साथ जुर्माना
हिन्दुस्तान, चित्रकूट
चित्रकूट की सिविल जज सीडि की अदालत ने आचार संहिता के उल्लंघन में राजबहादुर उर्फ लाल बहादुर को न्यायालय उठने तक की सजा सुनाई है। इसके साथ ही उन पर 6956 रुपये का अर्थदंड भी लगाया गया। अभियोजन पक्ष की ओर से वकील शशिकांत यादव ने केस में प्रभावी बहस की।

चित्रकूट। सिविल जज सीडि की अदालत ने आबकारी अधिनियम के मामले में दोषी राजबहादुर उर्फ लाल बहादुर निवासी कलवारा थाना पहाड़ी को न्यायालय उठने तक की सजा सुनाई। इसके अलावा 6956 रुपये के अर्थदंड से भी दंडित किया है। अभियोजन पक्ष से अदालत में अभियोजन अधिकारी शशिकांत यादव ने प्रभावी बहस की।


