सरकारी कर्मियों की आधिकारिक पहचान निजी नहीं हो सकती: सीआईसी
केंद्रीय सूचना आयोग (सीआईसी) ने निर्णय लिया है कि सरकारी ड्यूटी पर तैनात कर्मचारियों की पहचान सूचना का अधिकार (आरटीआई) कानून के तहत निजी जानकारी नहीं मानी जा सकती। यह निर्णय रेलवे के दो मामलों में टीटीई के नाम और पद से संबंधित जानकारी मुहैया कराने के लिए दिया गया है।

नई दिल्ली, एजेंसी। केंद्रीय सूचना आयोग (सीआईसी) ने फैसला सुनाया है कि सरकारी ड्यूटी कर रहे कर्मचारियों की पहचान को सूचना का अधिकार (आरटीआई) कानून के तहत निजी जानकारी नहीं माना जा सकता। सीआईसी ने यह फैसला रेलवे को दो अलग-अलग मामलों में टीटीई के नाम और पद बताने का निर्देश देते हुए सुनाया। सूचना आयुक्त स्वागत दास ने उत्तर-पश्चिम रेलवे और पश्चिम रेलवे के खिलाफ अलग-अलग आदेशों में कहा कि रेलवे ने ड्यूटी कर रहे टीटीई के नाम और पद की जानकारी देने से इनकार करने के लिए आरटीआई कानून की धारा 8(1)(जे) के तहत छूट का गलत इस्तेमाल किया था।एक
अपील उदयपुर एक्सप्रेस में तैनात टीटीई से जुड़ी थी, जिसमें अपील करने वाले ने अधिकारी का नाम और पद के साथ-साथ शिकायतें, विजिलेंस रिकॉर्ड, अनुशासनात्मक कार्रवाई और सेवा से जुड़ी अन्य जानकारी मांगी थी। दूसरी अपील असरवा-जयपुर सुपरफास्ट एक्सप्रेस से जुड़ी थी, जिसमें अपील करने वाले ने ड्यूटी पर तैनात टीटीई का नाम और पद की जानकारी मांगी थी।


