ओडिशा के बंदरगाह में चीनी जहाज कब्जे में लिया गया, हाई कोर्ट का था आदेश; जानें वजह
ओडिशा में पारादीप पोर्ट ट्रस्ट में चीनी जहाज को कब्जे में लिया गया है। हाई कोर्ट के आदेश पर यह ऐक्शन लिया गया। जहाज को अदालत के अगले आदेश तक बंदरगाह पर ही रोका जाए।
ओडिशा में पारादीप पोर्ट ट्रस्ट में चीनी जहाज को कब्जे में लिया गया है। अधिकारियों के अनुसार, हाई कोर्ट के आदेश पर यह ऐक्शन लिया गया। मामला मौद्रिक विवाद से जुड़ा बताया जा रहा है। हाई कोर्ट ने आदेश दिया है कि जहाज को अगले आदेश तक बंदरगाह पर ही रोका जाए।
ओडिशा के अधिकारियों ने एक चीनी मालवाहक जहाज को कब्जे में लिया है। उच्च न्यायालय ने मौद्रिक विवाद पर जहाज को कब्जे में लेने के आदेश दिया था। एक अधिकारी ने बुधवार को यह जानकारी दी। नौवहन संबंधी कानून के तहत, किसी भी जहाज के स्वामित्व, निर्माण, प्रबंधन, संचालन या व्यापार से उत्पन्न होने वाले समुद्री दावों के क्रियान्वयन के लिए जहाज को कब्जे में लिया जा सकता है।
हाई कोर्ट ने दिया था आदेश
उड़ीसा उच्च न्यायालय का यह आदेश जहाज के मालिक और माल भेजने वाली कंपनी के बीच मौद्रिक विवाद के बाद आया है। माल भेजने वाली कंपनी ने कम सल्फर वाले समुद्री गैस तेल की खेप भेजी थी। जहाज अगले आदेश तक बंदरगाह पर ही रुका रहेगा।
माल भेजने वाली कंपनी ने उच्च न्यायालय में दलील दी कि जहाज के मालिक ने उसे 99.81 लाख रुपए का भुगतान नहीं किया है। पेश किए गए दस्तावेज और दलीलों पर गौर करने के बाद अदालत ने सोमवार को जहाज को कब्जे में लेने का आदेश दिया।
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