होटल से बाल श्रमिक बरामद करने के मामले में प्राथमिकी हुई दर्ज
पूर्व में भी होटल संचालक रंजन कुमार पर दर्ज हुई थी प्राथमिकी का 11 वर्षीय बालक शामिल है। तीनों बाल श्रमिकों को विमुक्त कराने के बाद बाल कल्याण समिति, औरंगाबाद के

औरंगाबाद नगर थाना क्षेत्र के महाराजगंज रोड स्थित ओवरब्रिज के समीप होटल में श्रम विभाग के धावादल ने छापेमारी कर तीन बाल श्रमिकों को विमुक्त कराया। इस मामले में श्रम प्रवर्तन पदाधिकारी राकेश कुमार ने नगर थाना में होटल संचालक रंजन कुमार के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज कराई है।
छापेमारी का विवरण
प्राथमिकी में कहा गया है कि 9 सितंबर को होटल में छापेमारी की गई, जहां काम करते हुए तीन बाल श्रमिक मिले। इनमें गयाजी जिले के शेरघाटी थाना क्षेत्र के नीमा अजवाइन निवासी 10 वर्षीय बालक, इन्द्रानगर निवासी 13 वर्षीय बालक और नीमा आजन निवासी का 11 वर्षीय बालक शामिल है। तीनों बाल श्रमिकों को विमुक्त कराने के बाद बाल कल्याण समिति, औरंगाबाद के समक्ष उपस्थित कराया गया। इसके बाद उन्हें उचित देखभाल एवं संरक्षण के लिए समिति को सुपुर्द कर दिया गया।
होटल संचालक पर कार्रवाई
होटल संचालक औरंगाबाद नगर थाना क्षेत्र के वार्ड नंबर-12 के चित्तौड़ नगर निवासी रंजन कुमार को नामजद किया गया है। छापेमारी दल में श्रम प्रवर्तन पदाधिकारी विजेन्द्र कुमार सिंह, श्रम प्रवर्तन पदाधिकारी रोहित कुमार तथा दो गैर सरकारी संगठन के प्रतिनिधि अनूप कुमार और रितेश कुमार शामिल थे। पत्र में उल्लेख किया गया है कि रंजन कुमार के प्रतिष्ठान में पूर्व में भी बाल श्रमिकों को नियोजित किए जाने का मामला सामने आया था और प्राथमिकी भी दर्ज हुई थी।


