बच्ची से दुष्कर्म में बीस साल का सश्रम कारावास
कानपुर देहात के ककवन थाना क्षेत्र में एक गाँव में तीन साल पहले खेल रही पाँच साल की बच्ची के साथ दुष्कर्म के मामले में एडीजे कोर्ट ने दोषी को 20 साल की सजा सुनाई है। आरोपी सलमान को जुर्माना भी लगाया गया है। बच्ची के बयान और मेडिकल रिपोर्ट को सजा का आधार बनाया गया।

कानपुर देहात, संवाददाता। ककवन थाना क्षेत्र के एक गांव में करीब तीन साल पहले घर के बाहर खेल रही बच्ची को बहलाकर घर ले जाने के बाद दुष्कर्म करने के मामले में सुनवाई पूरी होने के बाद एडीजे कोर्ट संख्या- 15 ने आरोपित के दोषी सिद्ध होने पर उसको बीस साल के सश्रम कारावास की सजा सुनाई। इसके साथ ही उस पर बीस हजार रुपये जुर्माना भी किया। सजा सुनाए जाने के बाद दोषी को न्यायिक अभिरक्षा में जेल भेज दिया गया। एडीजीसी अजय कुमार तिवारी ने बताया कि ककवन थाना क्षेत्र के एक गांव की पांच साल की बच्ची 20 फरवरी 2024 को घर के बाहर खेल रही थी। उसको अकेला देखकर गांव का ही सलमान अहमद पुत्र तस्लीम अहमद उसको बिस्कुट देने का झांसा देकर अपने साथ घर में ले गया। वहां उसने बच्ची के साथ दुष्कर्म किया था। मामले में बच्ची की मां ने आरोपित के खिलाफ दुष्कर्म व पॉक्सो एक्ट के तहत ककवन थाने में मुकदमा दर्ज कराया था। इसके बाद पुलिस ने आरोपित सलमान को गिरफ्तार कर चालान करने के साथ उसके खिलाफ आरोप पत्र कोर्ट में प्रेषित किया था। इस मुकदमें की सुनवाई मौजूदा समय में एडीजे फास्ट ट्रैक कोर्ट-15 में चल रही थी। मामले में वादी, पीड़िता व गवाहों के बयानों व पुलिस विवेचना के अनुशाीलन करने के साथ ही अभियोजन व बचाव पक्ष की दलीलों को सुनने के बाद अदालत ने आरोपित सलमान को दोषी सिद्ध होने पर बीस साल के सश्रम कारावास की सजा सुनाई। इसके साथ ही उस पर बीस हजार रुपये जुर्माना भी किया। उन्होने बताया कि जुर्माना की पूरी धनराशि पीड़िता को दिए जाने व जुर्माना अदा नहीं करने पर दोषी को 20 माह के अतिरिक्त सश्रम कारावास का भी आदेश किया गया है.
बच्ची का बयान व मेडिकल रिपोर्ट बनी सजा का आधार
एडीजीसी अजय तिवारी ने बताया कि मुकदमें में वादी सहित आठ लोगों के अदालत में बयान कराए गए। इसमें मासूम बच्ची ने अदालत में दिए गए बयान के साथ ही बच्ची की मेडिकल रिपोर्ट करने वाली डॉक्टर व विधि विज्ञान प्रयोगशाला से आई रिपोर्ट आरोपित की सजा का मुख्य आधार बने।


