बच्ची से दुष्कर्म में बीस साल का सश्रम कारावास

हिन्दुस्तान, कानपुर
Follow us on Google News
share

कानपुर देहात के ककवन थाना क्षेत्र में एक गाँव में तीन साल पहले खेल रही पाँच साल की बच्ची के साथ दुष्कर्म के मामले में एडीजे कोर्ट ने दोषी को 20 साल की सजा सुनाई है। आरोपी सलमान को जुर्माना भी लगाया गया है। बच्ची के बयान और मेडिकल रिपोर्ट को सजा का आधार बनाया गया।

बच्ची से दुष्कर्म में बीस साल का सश्रम कारावास

कानपुर देहात, संवाददाता। ककवन थाना क्षेत्र के एक गांव में करीब तीन साल पहले घर के बाहर खेल रही बच्ची को बहलाकर घर ले जाने के बाद दुष्कर्म करने के मामले में सुनवाई पूरी होने के बाद एडीजे कोर्ट संख्या- 15 ने आरोपित के दोषी सिद्ध होने पर उसको बीस साल के सश्रम कारावास की सजा सुनाई। इसके साथ ही उस पर बीस हजार रुपये जुर्माना भी किया। सजा सुनाए जाने के बाद दोषी को न्यायिक अभिरक्षा में जेल भेज दिया गया। एडीजीसी अजय कुमार तिवारी ने बताया कि ककवन थाना क्षेत्र के एक गांव की पांच साल की बच्ची 20 फरवरी 2024 को घर के बाहर खेल रही थी। उसको अकेला देखकर गांव का ही सलमान अहमद पुत्र तस्लीम अहमद उसको बिस्कुट देने का झांसा देकर अपने साथ घर में ले गया। वहां उसने बच्ची के साथ दुष्कर्म किया था। मामले में बच्ची की मां ने आरोपित के खिलाफ दुष्कर्म व पॉक्सो एक्ट के तहत ककवन थाने में मुकदमा दर्ज कराया था। इसके बाद पुलिस ने आरोपित सलमान को गिरफ्तार कर चालान करने के साथ उसके खिलाफ आरोप पत्र कोर्ट में प्रेषित किया था। इस मुकदमें की सुनवाई मौजूदा समय में एडीजे फास्ट ट्रैक कोर्ट-15 में चल रही थी। मामले में वादी, पीड़िता व गवाहों के बयानों व पुलिस विवेचना के अनुशाीलन करने के साथ ही अभियोजन व बचाव पक्ष की दलीलों को सुनने के बाद अदालत ने आरोपित सलमान को दोषी सिद्ध होने पर बीस साल के सश्रम कारावास की सजा सुनाई। इसके साथ ही उस पर बीस हजार रुपये जुर्माना भी किया। उन्होने बताया कि जुर्माना की पूरी धनराशि पीड़िता को दिए जाने व जुर्माना अदा नहीं करने पर दोषी को 20 माह के अतिरिक्त सश्रम कारावास का भी आदेश किया गया है.

बच्ची का बयान व मेडिकल रिपोर्ट बनी सजा का आधार

एडीजीसी अजय तिवारी ने बताया कि मुकदमें में वादी सहित आठ लोगों के अदालत में बयान कराए गए। इसमें मासूम बच्ची ने अदालत में दिए गए बयान के साथ ही बच्ची की मेडिकल रिपोर्ट करने वाली डॉक्टर व विधि विज्ञान प्रयोगशाला से आई रिपोर्ट आरोपित की सजा का मुख्य आधार बने।

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

कब की घटना है?
यह घटना 20 फरवरी 2024 को हुई थी।
Hindustan

लेखक के बारे में

Hindustan
हिन्दुस्तान भारत का प्रतिष्ठित समाचार पत्र है। इस पेज पर आप उन खबरों को पढ़ रहे हैं, जिनकी रिपोर्टिंग अखबार के रिपोर्टरों ने की है। और पढ़ें
Hindi News , इंडिया न्यूज़ , आज का मौसम , विधानसभा चुनाव और Sawan 2026 से जुड़ी ताज़ा खबरों व पल-पल के अपडेट के लिए लाइव हिन्दुस्तान के साथ जुड़े रहें। UP Chunav 2027 , UP Vidhan Sabha Seats और UP Vidhan Sabha Candisates से जुड़ी सभी महत्वपूर्ण खबरें और जानकारी यहां पढ़ें। सभी बड़ी खबरें सबसे पहले पाने के लिए लाइव हिन्दुस्तान ऐप अभी डाउनलोड करें।