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ED-CBI को मिल सकता है नया बॉस, CIO पद पर विचार; NSA और CDS जितनी होगी ताकत

संजय मिश्रा को 15 सितंबर तक के लिए ईडी के प्रमुख पद पर बने रहने की अनुमति दी थी। खास बात है कि उस दौरान सुप्रीम कोर्ट ने मिश्रा को रिटायरमेंट के बाद दो बार सेवा विस्तार दिए जाने को अवैध करार दिया था।

ED-CBI को मिल सकता है नया बॉस, CIO पद पर विचार; NSA और CDS जितनी होगी ताकत
लाइव हिन्दुस्तान नई दिल्लीWed, 23 Aug 2023 05:03 AM
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Chief Investigation Officer: NSA यानी राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार और चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ (CDS) की तर्ज पर भारत सरकार चीफ इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर ऑफ इंडिया यानी CIO पद तैयार करने पर विचार कर रही है। हालांकि, इसे लेकर आधिकारिक तौर पर कुछ नहीं कहा गया है। कहा जा रहा है कि अगर CIO को तैनात किया जाता है, तो यह प्रवर्तन निदेशालय (ED) और सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन (CBI) के शीर्ष के तौर पर काम करेगा।

न्यू इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट में सूत्रों के हवाले से बताया गया है कि अगर देश में CIO नियुक्त किया जाता है, तो ED और CBI उन्हें रिपोर्ट करेंगे। खास बात है कि सेना की तीनों सेवाओं के शीर्ष CDS हैं और दोनों खुफिया एजेंसियां NSA को रिपोर्ट करती हैं। फिलहाल, CIO पद को लेकर शीर्ष स्तर पर चर्चाओं का दौर जारी है।

क्या है ED और CBI का काम
फिलहाल, ED मुख्य रूप से आर्थिक धोखाधड़ी के मामलों पर काम करती है। इसके अलावा केंद्रीय एजेंसी मनी लॉन्ड्रिंग और FEMA यानी फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट के उल्लंघन जैसे मामलों में भी कार्रवाई करती है। इधर, एक अन्य केंद्रीय एजेंसी CBI भ्रष्टाचार और अन्य आर्थिक अपराधों के खिलाफ सक्रिय रहती है। 

क्या होगा CIO का काम
रिपोर्ट के अनुसार, सूत्रों ने बताया है कि नया पद भारत सरकार में सचिव रैंक का होगा। कहा जा रहा है कि इसके बाद भी ED केंद्रीय वित्त मंत्रालय के राजस्व विभाग और CBI कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय के तहत काम करती रहेगी। हालांकि, इनका परिचालन CIO को दिया जा सकता है, जो सीधे प्रधानमंत्री कार्यालय को रिपोर्ट करेगा।

कौन हो सकता है पहला CIO
आधिकारिक तौर पर न तो पद और न ही पहले अधिकारी को लेकर कुछ कहा गया है, लेकिन अटकलें हैं कि ED के मौजूदा चीफ संजय कुमार मिश्रा को पहला CIO बनाया जा सकता है। हाल ही में शीर्ष न्यायालय ने मिश्रा को 15 सितंबर तक के लिए ईडी के प्रमुख पद पर बने रहने की अनुमति दी थी। खास बात है कि उस दौरान सुप्रीम कोर्ट ने मिश्रा को रिटायरमेंट के बाद दो बार सेवा विस्तार दिए जाने को अवैध करार दिया था।

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