Hindi Newsदेश न्यूज़Chef Kunal Kapoor gets setback from Supreme Court divorce will not be granted on the basis of cruelty - India Hindi News

क्रूरता के आधार पर नहीं मिलेगा तलाक, शेफ कुणाल कपूर को सुप्रीम कोर्ट से झटका

शेफ कुणाल कपूर को सुप्रीम कोर्ट से झटका लगा है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि इस तरह से क्रूरता के आधार पर उन्हें तलाक की मंजूरी नहीं मिल सकती। एससी ने हाई कोर्ट के फैसले को रद्द कर दिया।

Ankit Ojha पीटीआई, नई दिल्लीTue, 30 July 2024 08:19 AM
share Share

जाने-माने शेफ कुणाल कपूर को सुप्रीम कोर्ट से झटका लगा है। शीर्ष न्यायालय ने दिल्ली हाई कोर्ट द्वारा दी गई तलाक की मंजूरी पर रोक लगा दी है। हाई कोर्ट ने उन्हें पत्नी द्वारा की गई क्रूरता के आधार पर तलाक की मंजूरी दी खी। जस्टिस ऋषिकेष रॉय और एसवीएन भट्टी की बेंच ने पत्नी की याचिका पर मध्यस्थता के लिए सुप्रीम कोर्ट भेजा था। कोर्ट ने ऐसा इसलिए किया था ताकि निपटारे की कोशिश की जा सके। हाई कोर्ट ने यह कहते हुए तलाक को मंजरी दे दी थी कि पत्नी द्वारा उनके साथ किया गया व्यवहार प्रतिष्ठा और संवेदना के खिलाफ है। 

इससे पहले फैमिली कोर्ट ने उन्हें तलाक की मंजूरी नहीं दी थी। फिर कपूर ने फैमिली कोर्ट के आदेश को हाई कोर्ट में चुनौती दी। हाई कोर्ट ने कहा था कि सार्वजनिक रूप से किसी का अपमान करना, अत्याचार करना या फिर निराधार आरोप लगाना क्रूरता की श्रेणी में आता है। हाई कोर्ट ने कहा था कि तथ्यों से पता चला है कि पत्नी का व्यवहार पति और उनके मां-बाप के प्रति ठीक नहीं था और इससे उनकी प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचा है। जब पति पत्नी में से किसी का व्यवहार दूसरे के प्रति इस तरह का होता है तो वैवाहिक रिश्ते का तत्व खत्म हो जाता है। ऐसे में उन्हें जबरन एक साथ रहने के लिए मजबूर करना तार्किक नहीं है। 

बता दें कि कुणाल कपूर ने 2008 में  शादी की थी और 2012 में उनका एक बेटा भी हुआ। याचिका में कुणाल कपूर ने कहा था कि उनकी पत्नी ने कभी उनके माता-पिता का सम्मान नहीं किया और उनपर अत्याचार करती रहीं। दूसरी तरफ उनकी पत्नी का आरोप है कि वह झूठे आरोप मढ़ रहे हैं ताकि कोर्ट को भी गुमराह किया जा सके। उन्होंने कहा, वह हमेशा उनके प्रति निष्ठावान रहीं हैं और हमेशा पति-पत्नी के रिश्ते की मर्यादा में ही उनसे बात करने की कोशिश की है। इसके बावजूद उन्होंने अंधेरे में रखा और तलाक के लिए झूठी कहानियां गढ़ लीं। 

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।

अगला लेखऐप पर पढ़ें