डोडा अफीम के अवैध रूप से कारोबार करने वाले आरोपी को 15 साल की सजा
चाईबासा में डोडा अफीम के अवैध कारोबार के आरोपी रॉबर्ट बोदरा को प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश मौहम्मद शाकिर ने 15 साल सश्रम कारावास और 2.30 लाख रुपए जुर्माना की सजा सुनाई है। पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर कार्रवाई की और बोदरा के घर से डोडा अफीम बरामद किया।

चाईबासा। डोडा अफीम का अवैध रूप से कारोबार करने वाले आरोपी बदगांव निवासी रॉबर्ट बोदरा को प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश मौहम्मद शाकिर की अदालत ने 15 साल की सश्रम कारावास की सजा सुनाई और 2 लाख 30 हजार रुपए जुर्माना लगाया है।
मामले की जानकारी
इसके खिलाफ बंदगांव थाना के तत्कालीन थाना प्रभारी विकास कुमार के द्वारा 31 मार्च 2023को मामला दर्ज किया था। दर्ज मामले में बताया गया था कि 30मार्च 2023 को पुलिस को गुप्त सूचना मिली कि बंदगांव के कटवा गांव में रोबट बोदरा के द्वारा डोडा अफीम खरीदा और बेचा जा रहा है। सूचना के आधार पर पुलिस ने आला अघीकारियो को सूचना देते हुए एक छापामारी टीम का गठन किया गया।
पुलिस की कार्रवाई
पुलिस रात के लगभग 1,30 बजे कटवा गांव पहुंची। पुलिस को देखते ही वहां पर मौजूद रोबट बोदरा और उसके सभी साथी अंघेरा का फायदा उठाते हुए भाग निकले। रोबट के घर के पीछे दो ट्रेक्टर लगी हुई थी। दोनों में भारी मात्रा में डोडा अफीम और नशीला पदार्थ बरामद किया। आसपास के लोगों ने बताया कि रोबट बोदरा के द्वारा ही डोडा अफीम की खरीद बिक्री किया जा रहा है।
अदालत का फैसला
इस बाद रोबट बोदरा के खिलाफ मामला दर्ज किया गया। अदालत को रोबट बोदरा के खिलाफ डोडा अफीम खरीदने और बेचने का साक्ष्य मिल जाने से 15 साल की सजा सुनाई।


