न्यू मोटर व्हीकल एक्ट में बदलाव नहीं कर सकती है राज्य, लागू करे कानून: केंद्र सरकार
केंद्र सरकार ने विधि मंत्रालय से राय मशविरा करने के बाद राज्य सरकारों से कहा है कि वे नया मोटर वाहन कानून लागू करें। सड़क परिवहन मंत्रालय की तरफ से सभी राज्यों को भेजे गए परामर्श में स्पष्ट किया गया...
केंद्र सरकार ने विधि मंत्रालय से राय मशविरा करने के बाद राज्य सरकारों से कहा है कि वे नया मोटर वाहन कानून लागू करें। सड़क परिवहन मंत्रालय की तरफ से सभी राज्यों को भेजे गए परामर्श में स्पष्ट किया गया है कि संसद में पारित अधिनियम में राज्य बदलाव नहीं कर सकते हैं। इसलिए नए कानून में जुर्माने की बढ़ी राशि लागू करनी होगी। कई राज्यों ने अभी तक नया नियम लागू नहीं किया है। वहीं, लागू करने वाले राज्यों ने जुर्माने की राशि घटा दी है।
सड़क परिवहन व राजमार्ग मंत्रालय ने सोमवार को राज्यों को इस बाबत पत्र भेजा गया है। नए कानून में यातायात उल्लघंन पर भारी जुर्माना और ड्राइविंग लाइसेंस जब्त करने जैसे सख्त प्रावधान है। कुछ राज्यों ने धारा-200 को जुर्माना राशि घटाकर लागू किया है। इसी विषय पर सड़क परिवहन मंत्रालय की ओर से विधि मंत्रालय से राय मांगी गई थी। विधि मंत्रालय ने अटॉर्नी जनरल के सुझाव को सड़क परिवहन मंत्रालय को अगवत करा दिया है।
अधिनियम में बदलाव नहीं कर सकती है राज्य
सुझाव में कहा गया है कि संसद से पारित मोटर वाहन अधिनियम 2019 में राज्य बदलाव कर तय जुर्माने में कमी नहीं कर सकते हैं। सरकारें राष्ट्रपति से अनुमति लेने के बाद ही अधिनियम में बदलाव कर सकती हैं। दूसरा मुद्दा यह है कि यदि राज्य सरकारें उक्त कानून को लागू नहीं करतीं तो केंद्र सरकार संविधान के अनुच्छेद 256 की शक्तियों का प्रयोग करते हुए कानून लागू करने का निर्देश जारी कर सकती है। निर्देश के उल्लघंन पर केंद्र सरकार अनुच्छेद 356 की शक्तियों के तहत राज्यों को कानून लागू करने को बाध्य कर सकता है।
शराब पीकर कार चलाने पर 15,000 रुपये तक जुर्माना और दो साल की जेल, नाबालिग के कार चलाने पर 25 हजार जुर्माना, एक साल के लिए पंजीकरण रद्द, अधिक रफ्तार के लिए 1000-2000 रुपये जुर्माना, गलती दोहराने पर लाइसेंस रद्द करने का प्रावधान है।
इन राज्यों ने लागू किया है नया कानून
अभी तक केवल असम, उत्तराखंड, झारखंड, कर्नाटक, केरल, मणिपुर और गुजरात ने ही नया यातायात कानून लागू किया गया है। लेकिन इन राज्यों ने जुर्माने की राशि घटा दी है।