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सख्ती: भगोड़ों की संपत्ति होगी जब्त, विधेयक को मंत्रिमंडल ने दी मंजूरी

नीरव मोदी के बैंक घोटाले से सबक लेते हुए केंद्र सरकार ने भगोड़े आर्थिक अपराधियों की संपत्ति जब्त करने और उन्हें देश में वापस लाने के लिए कानून बनाने का फैसला किया है। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की...

सख्ती: भगोड़ों की संपत्ति होगी जब्त, विधेयक को मंत्रिमंडल ने दी मंजूरी
नई दिल्ली, एजेंसी। Thu, 01 Mar 2018 11:45 PM
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नीरव मोदी के बैंक घोटाले से सबक लेते हुए केंद्र सरकार ने भगोड़े आर्थिक अपराधियों की संपत्ति जब्त करने और उन्हें देश में वापस लाने के लिए कानून बनाने का फैसला किया है। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में गुरुवार को हुई केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में इसके लिए ‘भगोड़ा आर्थिक अपराधी विधेयक 2018’ को मंजूरी दी गई। 

बचना मुश्किल:
विधेयक में भारतीय अदालतों के कार्यक्षेत्र से बाहर रहकर भारतीय कानून से बचने वाले आर्थिक अपराधियों पर नकेल कसने का प्रावधान किया गया है। कुल 100 करोड़ रुपए या इससे अधिक के आर्थिक अपराध के मामले नए कानून के दायरे में आएंगे। ऐसे मामलों के जल्द निपटारे के लिए विशेष अदालत बनाई जाएगी। इसलिए नए कानून से अपराधियों का बचना मुश्किल होगा। नए विधेयक को संसद में मंजूरी के लिए पेश किया जाएगा। 

देश के बाहर भी संपत्ति होगी जब्त: 
प्रस्तावित विधेयक में इस तरह के प्रावधान किए जा रहे हैं जिससे भगोड़े अपराधियों की देश में और देश से बाहर की संपत्ति को तेजी से जब्त किया जा सके। संपत्ति जब्त करने और उन्हें देश वापस लाकर कानून के कठघरे में खड़ा करने के लिए एक विशेष तंत्र बनाने का प्रस्ताव है।

पहले लौटे तो कार्यवाही नहीं: 
अगर कोई व्यक्ति भगोड़ा घोषित होने से पहले भारत लौट आता है और सक्षम न्यायालय के सामने पेश होता है तो प्रस्तावित अधिनियम के अंतर्गत उसके खिलाफ कानूनी कार्यवाही रोक दी जाएगी। 

भगोड़ा अपराधी कौन?
भगोड़ा अपराधी उसे माना जाएगा जिसके विरुद्ध किसी सूचीबद्ध अपराध के संबंध में गिरफ्तारी का वारंट जारी किया जा चुका है। या जिसने आपराधिक कार्यवाही से बचने के लिए भारत छोड़ दिया हो या विदेश में रह रहा हो। वह व्यक्ति आपराधिक अभियोजनों का सामना करने के लिए भारत लौटने से इंकार कर रहा हो। ऐसे मामलों में न्यायालयों पर काम का बोझ ज्यादा न पड़े इसलिए सौ करोड़ या इससे ज्यादा के मामलों को ही विधेयक की सीमा में रखा गया है।

विधेयक में क्या है खास
-सौ करोड़ से ज्यादा के आर्थिक अपराधी की देश या विदेश में संपत्ति जब्त होगी
-भगोडा़ अपराधी को विशेष न्यायालय की ओर से नोटिस जारी होगा।
-ऐसे अपराधियों की बेनामी संपत्तियों को भी जब्त किया जाएगा।
-प्रावधानों के मुताबिक भगोड़ा आर्थिक अपराधी किसी सिविल दावे का बचाव करने का पात्र नहीं होगा।
-जब्त की गई संपत्ति के प्रबंधन व निपटान के लिए एक प्रशासक की नियुक्ति की जाएगी।

भारत आने को बाध्य होंगे
सरकार का कहना है कि प्रस्तावित कानून से आर्थिक भगोड़ों को भारत वापस आने के लिए बाध्य किया जाएगा। घोटाले की राशि वसूलने में बैंकों व अन्य वित्तीय संस्थानों को यह विधेयक ताकत देगा।

सख्त कानूनी प्रावधान
प्रस्तावित विधेयक में अपराधी को देश या विदेश में समन भिजवाने, सुनवाई का पूरा अवसर देने और उच्च न्यायालय में अपील का अवसर देने जैसे प्रावधान किए गए हैं। 

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