सेंट्रल बार ने एक माह में चुनाव कराने का प्रस्ताव किया खारिज
- यूपी बार काउंसिल ने एल्डर कमेटी को दिया था निर्देश लखनऊ, विधि संवाददाता।

सेंट्रल बार एसोसिएशन की कार्यकारिणी ने बैठक कर प्रदेश बार काउंसिल के गत 23 अक्टूबर के उस प्रस्ताव को खारिज कर दिया है। बीते दिनों एल्डर कमेटी को प्रदेश बार काउंसिल ने एक माह के अंदर चुनाव कराने का निर्देश दिया था। सेंट्रल बार एसोसिएशन की ओर से गत 27 अगस्त को पारित प्रस्ताव जानकारी देते हुए एसोसिएशन के महासचिव अवनीश दीक्षित ने प्रदेश बार काउंसिल के सचिव को गत 29 अगस्त को पत्र भेजकर कहा है कि बार काउंसिल द्वारा 23 अगस्त को पारित प्रस्ताव विधि विरुद्ध एवं क्षेत्राधिकार से बाहर जाकर पारित किया गया है। लिहाजा सेंट्रल बार एसोसिएशन की कार्यकारिणी बहुमत से उसे निरस्त करने का प्रस्ताव पारित करती है।
प्रदेश बार काउंसिल ने 23 अगस्त को एक प्रस्ताव पारित कर सेंट्रल बार एसोसिएशन द्वारा 22 फरवरी 2026 को पारित प्रस्ताव को निरस्त करते हुए निर्देश दिया था कि सेंट्रल बार एसोसिएशन की कार्यकारिणी एक सप्ताह के अंदर एल्डर कमेटी को चार्ज प्राप्त कर दे तथा एल्डर कमेटी एक माह के अंदर वार्षिक चुनाव संपन्न कराए। बार काउंसिल ने यह भी कहा था कि यदि कोई सदस्य अथवा अधिवक्ता चुनाव में व्यवधान उत्पन्न करता है तो इसकी सूचना तुरंत बार काउंसिल को दी जाए।एल्डर कमेटी के चेयरमैन ने सेंट्रल बार एसोसिएशन द्वारा पारित प्रस्ताव की जानकारी सचिव बार काउंसिल उत्तर प्रदेश को देते हुए अनुरोध किया गया है कि सेंट्रल बार द्वारा बार काउंसिल के 23 अगस्त 2026 के प्रस्ताव को निरस्त कर दिया गया है। लिहाजा ऐसी स्थिति में दिशा निर्देश जारी किया जाए कि वह इस संबंध में अगली क्या कार्रवाई करें।


