ट्रेंडिंग न्यूज़

Hindi News देशमहाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख की बढ़ेंगी मुश्किलें, कल मुंबई पहुंचेगी CBI अधिकारियों की टीम

महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख की बढ़ेंगी मुश्किलें, कल मुंबई पहुंचेगी CBI अधिकारियों की टीम

महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख की इस्तीफा देने के बाद वसूली के मामले में मुश्किलें बढ़ने वाली हैं। दरअसल, केंद्रीय जांच एजेंसी (सीबीआई) की एक टीम मंगलवार को दिल्ली से मुंबई पहुंच रही है,...

महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख की बढ़ेंगी मुश्किलें, कल मुंबई पहुंचेगी CBI अधिकारियों की टीम
लाइव हिन्दुस्तान,नई दिल्लीMon, 05 Apr 2021 08:48 PM
ऐप पर पढ़ें

महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख की इस्तीफा देने के बाद वसूली के मामले में मुश्किलें बढ़ने वाली हैं। दरअसल, केंद्रीय जांच एजेंसी (सीबीआई) की एक टीम मंगलवार को दिल्ली से मुंबई पहुंच रही है, जोकि मुंबई के पूर्व पुलिस कमिश्नर परमबीर सिंह के देशमुख के खिलाफ लगाए गए आरोपों की जांच करेगी। बॉम्बे हाई कोर्ट ने सोमवार को ही सीबीआई को अनिल देशमुख के खिलाफ लगे आरोपों की जांच करने का आदेश दिया है। 

एनसीपी नेता अनिल देशमुख के खिलाफ जांच करने के लिए सीबीआई की जो टीम मुंबई जाएगी, उसमें आधा दर्ज अधिकारी होंगे। यह टीम मंगलवार को ही दिल्ली से रवाना होगी, जोकि शाम तक मुंबई पहुंच भी जाएगी। देशमुख ने सोमवार दोपहर को उद्धव के मंत्रालय से इस्तीफा दे दिया है। देशमुख की जगह एनसीपी नेता दिलीप वलसे को राज्य का नया गृह मंत्री बनाया गया है। 

एनसीपी प्रमुख शरद पवार के घर पर हुई बैठक में अनिल देशमुख के इस्तीफे पर फैसला लिया गया। इस बैठक में महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजीत पवार, एनसीपी नेता सुप्रिया सुले भी मौजूद थीं। मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे को भेजे गए लेटर में देशमुख ने कहा है कि आज आए बॉम्बे हाई कोर्ट के सीबीआई जांच वाले आदेश के बाद नैतिक आधार पर उनके लिए पद पर बने रहना ठीक नहीं होगा। वहीं, बीजेपी ने उद्धव सरकार पर हमला बोलते हुए पूछा है कि जब एक मंत्री और मंत्रालय में इतना टारगेट दिया जा रहा था, तो इतने शहर और मंत्री हैं, वे कितना टारगेट दे रहे थे। 

बॉम्बे हाई कोर्ट ने सीबीआई को परमबीर सिंह द्वारा महाराष्ट्र के गृह मंत्री अनिल देशमुख पर लगाए गए आरोपों की प्रारंभिक जांच 15 दिन के भीतर पूरी करने का सोमवार को निर्देश दिया है। मुख्य न्यायाधीश दीपांकर दत्ता और न्यायमूर्ति गिरीश कुलकर्णी की खंड पीठ ने कहा कि यह असाधारण और अभूतपूर्व मामला है जिसकी स्वतंत्र जांच होनी चाहिए। पीठ तीन जनहित याचिकाओं (पीआईएल) पर सुनवाई कर रही थी। इनमें एक याचिका खुद सिंह ने जबकि दूसरी याचिका शहर की वकील जयश्री पाटिल और तीसरी एक शिक्षक मोहन भिडे ने दायर की थी जिनमें अलग-अलग कदम उठाने का अनुरोध किया गया है।

गौरतलब है कि 25 मार्च को सिंह ने देशमुख के खिलाफ सीबीआई जांच का अनुरोध करते हुए आपराधिक पीआईएल दाखिल की थी जिसमें उन्होंने दावा किया कि देशमुख ने निलंबित पुलिस अधिकारी सचिन वाझे समेत अन्य पुलिस अधिकारियों को बार और रेस्तरां से 100 करोड़ रुपये की वसूली करने को कहा।  

हिन्दुस्तान का वॉट्सऐप चैनल फॉलो करें