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मुंबई ब्लास्ट: अबू सलेम के लिए CBI वकील ने टाडा कोर्ट से मांगी उम्रकैद की सजा

मुंबई में 1993 में हुए सिलसिलेवार बम धमाकों के दोषी अबू सलेम को सीबीआई ने उम्रकैद की सजा दिए जाने की मांग की है। मुंबई की टाडा कोर्ट में गैंगस्टर अबू सलेम की सजा को लेकर चल रही जिरह के दौरान सीबीआई...

मुंबई ब्लास्ट: अबू सलेम के लिए CBI वकील ने टाडा कोर्ट से मांगी उम्रकैद की सजा
लाइव हिन्दुस्तान टीम,मुंबईTue, 04 Jul 2017 06:22 PM
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मुंबई में 1993 में हुए सिलसिलेवार बम धमाकों के दोषी अबू सलेम को सीबीआई ने उम्रकैद की सजा दिए जाने की मांग की है। मुंबई की टाडा कोर्ट में गैंगस्टर अबू सलेम की सजा को लेकर चल रही जिरह के दौरान सीबीआई के वकील दीपक साल्वे ने सलेम के लिए उम्रकैद की सजा की मांग की। गौरतलब है कि पिछले महीने टाडा कोर्ट ने अबू सलेम को 1993 मुंबई बम ब्लास्ट मामले में दोषी ठहराया था। जिसके बाद कयास लगाए जा रहे थे कि सीबीआई अबू सलेम के लिए फांसी की सजा की मांग करेगी।

सीबीआई के वकील दीपक साल्वे ने कहा कि अबू सलेम को उसके जुर्म के लिए फांसी की सजा मिलनी चाहिए, लेकिन प्रत्यर्पण संधि की शर्तों के कारण सलेम को फांसी की सजा नहीं दी जा सकती, अत: वो कोर्ट से उसे उम्रकैद की सजा देने की मांग कर रहे हैं। अब इस मामले की अगली सुनवाई बुधवार को की जाएगी। बुधवार को बचाव पक्ष के वकील अब्दुल वहाब खान इस मामले में अपना पक्ष रखेंगे।

अंडरवर्ल्ड डॉन अबू सलेम सहित 6 आरोपियों को टाडा अदालत ने मुंबई सीरियल ब्लास्ट में दोषी करार दिया था। जिसमें, सलेम के आलावा मुस्तफा, मोहम्मद दोसा, फिरोज राशिद खान, करीमुल्ला शेख, ताहिर मर्चेंट शामिल हैं। कोर्ट ने अबू सलेम को इस सीरियल ब्लास्ट का मुख्य साजिशकर्ता माना था। एक अन्य आरोपी अब्दुल कय्यूम को अदालत ने बरी कर दिया था।

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