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अगस्ता वेस्टलैंड मामला: कोर्ट ने बिचौलिया क्रिस्टियन मिशेल की हिरासत चार दिन के लिए बढ़ाई

  दिल्ली की एक अदालत ने बुधवार को अगुस्ता वेस्टलैंड वीवीआईपी हेलीकॉप्टर सौदा मामले में गिरफ्तार कथित बिचौलिए क्रिश्चियन मिशेल को 28 दिसंबर तक न्यायिक हिरासत में भेज दिया। इससे पहले अदालत ने...

अगस्ता वेस्टलैंड मामला: कोर्ट ने बिचौलिया क्रिस्टियन मिशेल की हिरासत चार दिन के लिए बढ़ाई
नई दिल्ली।एजेंसीWed, 19 Dec 2018 07:30 PM
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दिल्ली की एक अदालत ने बुधवार को अगुस्ता वेस्टलैंड वीवीआईपी हेलीकॉप्टर सौदा मामले में गिरफ्तार कथित बिचौलिए क्रिश्चियन मिशेल को 28 दिसंबर तक न्यायिक हिरासत में भेज दिया। इससे पहले अदालत ने उसकी जमानत याचिका पर फैसला 22 दिसंबर के लिए सुरक्षित रख लिया। 

ब्रिटिश नागरिक मिशेल (57) को बुधवार को उसकी सीबीआई हिरासत की अवधि खत्म होने पर विशेष न्यायाधीश अरविंद कुमार के समक्ष पेश किया गया। उसके खिलाफ इस मामले में आरोप-पत्र दाखिल किया गया था और उसे गिरफ्तार किया गया था।

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मिशेल ने विशेष जज से कहा कि पूछताछ के लिए उसे अब और हिरासत में रखने की जरूरत नहीं है तथा इससे कोई लाभ नहीं होगा। मिशेल ने अदालत से कहा, ‘मेरा हस्तलेख लिया जा चुका है। सीबीआई के पास उसका मिलान करने के लिए कोई मूल दस्तावेज नहीं है। मैंने स्वेच्छा से सभी दस्तावेज मुहैया कराने को कहा है।’ 

मिशेल 15 दिनों तक सीबीआई की हिरासत में था। उसे संयुक्त अरब अमीरात में गिरफ्तार किया गया था और 04 दिसंबर को भारत को प्रत्यर्पित किया गया था। इसके अगले दिन उसे अदालत में पेश किया गया था। अदालत ने मिशेल को पहले पांच दिन के लिए सीबीआई की हिरासत में भेजा था और बाद में इसकी अवधि बढ़ा दी थी।

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मिशेल 3,600 करोड़ रुपये के इस सौदे में शामिल तीन बिचौलियों में से एक है। इस मामले की जांच सीबीआई और प्रर्वतन निदेशालय कर रहे हैं। अन्य दो आरोपी गुइदो हास्के और कार्लो गेरोसा हैं। मिशेल के खिलाफ अदालत से गैर-जमानती वारंट जारी होने के बाद दोनों एजेंसियों ने उसके खिलाफ इंटरपोल से रेड कॉर्नर नोटिस जारी कराया था।

सीबीआई ने जमानत याचिका का विरोध करते हुए कहा कि मिशेल भाग सकता है, क्योंकि प्रत्यर्पण से पहले भी उसने दुबई से भागने की कोशिश की थी। जांच एजेंसी ने कहा कि मिशेल प्रभावशाली व्यक्ति है, जिसके संबंध मंत्रालय के लोगों, नौकरशाहों और नेताओं से हैं। इनमें से कई मामले में गवाह हैं। एजेंसी ने कहा, ‘हम उसे बहुत मुश्किल से लेकर आए हैं। कुछ नए तथ्य सामने आए हैं और हमें उन पर काम करने की जरूरत है। वह सहयोगात्मक रवैये वाला गवाह नहीं है। बहुत से तथ्यों को निकालना है। उसका भारत से कोई लेना-देना नहीं है। उसके पास संपत्ति है, लेकिन उसे बेचकर वह दूर जा सकता है।’इसके बाद अदालत ने मिशेल को 28 दिसंबर तक की न्यायिक हिरासत में भेज दिया। 

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