आरकॉम के दो पूर्व अधिकारियों की जमानत अर्जी खारिज

हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
Follow us on Google News
share

विशेष सीबीआई अदालत ने रिलायंस कम्युनिकेशंस समूह के दो पूर्व अधिकारियों की जमानत अर्जी खारिज कर दी। यह मामला 1900 करोड़ रुपये की बैंक धोखाधड़ी से जुड़ा है। अदालत ने जांच के दायरे के कारण उन्हें रिहा करने से मना किया, जिसके बाद दोनों को 20 अप्रैल को गिरफ्तार किया गया था।

आरकॉम के दो पूर्व अधिकारियों की जमानत अर्जी खारिज

विशेष सीबीआई अदालत ने अनिल अंबानी के नेतृत्व वाले रिलायंस कम्युनिकेशंस ग्रुप के दो पूर्व वरिष्ठ अधिकारियों की जमानत अर्जी खारिज कर दी। यह मामला 1900 करोड़ रुपये से ज्यादा की कथित बैंक धोखाधड़ी से जुड़ा है। अदालत ने कहा कि ‘अपराध का दायरा’ बहुत बड़ा है और उन्हें रिहा करने से चल रही जांच पर बुरा असर पड़ सकता है। विशेष जज नितिन वी. जिवने ने 9 जुलाई को विश्वनाथ देवराजा राव (जो पूर्व वरिष्ठ उपाध्यक्ष और संयुक्त अध्यक्ष थे) और अनिल जमना कल्याण (चार्टर्ड अकाउंटेंट और कंपनी के पूर्व उपाध्यक्ष थे) की जमानत अर्जी खारिज कर दी। दो अलग-अलग आदेशों में, अदालत ने कहा कि रिकॉर्ड से प्रथम दृष्टया अपराध में उनकी संलिप्तता सामने आई है, क्योंकि उन पर फंड हासिल करने के लिए बैंक लेन-देन के कई दस्तावेजों पर हस्ताक्षर करने का आरोप है।अदालत

ने कहा कि जांच का दायरा बहुत बड़ा है और यह अभी भी जारी है। इसलिए, सीबीआई द्वारा अभियोजन पक्ष के सबूतों और गवाहों के साथ छेड़छाड़ या बाधा डालने की आशंका खारिज नहीं की जा सकती। इसके लिए लेन-देन में शामिल कई कंपनियों के वित्तीय लेन-देन की जांच और कई गवाहों से पूछताछ की जरूरत है। अदालत ने आदेश दिया कि जांच अभी भी चल रही है और अन्य आरोपियों को अभी गिरफ्तार किया जाना और उनसे पूछताछ की जानी है। इसलिए, जांच एजेंसी को अपराध की गहन जांच करने का उचित अवसर दिया जाना चाहिए। राव और कल्याण को पूछताछ के लिए बुलाए जाने के बाद 20 अप्रैल को सीबीआई ने गिरफ्तार किया था।

Hindustan

लेखक के बारे में

Hindustan
हिन्दुस्तान भारत का प्रतिष्ठित समाचार पत्र है। इस पेज पर आप उन खबरों को पढ़ रहे हैं, जिनकी रिपोर्टिंग अखबार के रिपोर्टरों ने की है। और पढ़ें
Hindi News , इंडिया न्यूज़ , आज का मौसम , विधानसभा चुनाव और Sawan 2026 से जुड़ी ताज़ा खबरों व पल-पल के अपडेट के लिए लाइव हिन्दुस्तान के साथ जुड़े रहें। UP Chunav 2027 , UP Vidhan Sabha Seats और UP Vidhan Sabha Candisates से जुड़ी सभी महत्वपूर्ण खबरें और जानकारी यहां पढ़ें। सभी बड़ी खबरें सबसे पहले पाने के लिए लाइव हिन्दुस्तान ऐप अभी डाउनलोड करें।