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बेटे की शादी के कार्ड में BJP को वोट करने की अपील करना पड़ा भारी

उत्तराखंड के बागेश्वर में बेटे की शादी के कार्ड में भाजपा के पक्ष में मतदान करने की अपील करना गरुड़ के जोशी दंपति के लिए जी का जंजाल बन गया है। इस मामले में सहायक रिटर्निंग अधिकारी ने उन्हें नोटिस...

बेटे की शादी के कार्ड में BJP को वोट करने की अपील करना पड़ा भारी
लाइव हिन्दुस्तान टीम,बागेश्वरWed, 20 Mar 2019 06:29 PM
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उत्तराखंड के बागेश्वर में बेटे की शादी के कार्ड में भाजपा के पक्ष में मतदान करने की अपील करना गरुड़ के जोशी दंपति के लिए जी का जंजाल बन गया है। इस मामले में सहायक रिटर्निंग अधिकारी ने उन्हें नोटिस जारी किया था। नोटिस का संतोषजनक उत्तर नहीं मिलने पर मंगलवार को आरोपी दंपति के खिलाफ मुकदमा दर्ज करा दिया गया। बताया जा रहा है कि दंपति ने शादी के कार्ड में प्रचार की सामग्री छापने से पहले पार्टी से किसी तरह की अनुमति नहीं ली थी।

मालूम हो कि गरुड़ तहसील के जोशीखोला मटेना निवासी जगदीश जोशी और देवकी जोशी ने अपने बेटे की 22 अप्रैल को तय शादी के कार्ड में भाजपा का चुनाव चिह्न 'कमल' छपवाते हुए भाजपा के पक्ष में वोट देने की अपील की थी।

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सोशल मीडिया पर यह निमंत्रण पत्र वायरल होने पर सहायक एफएसटी, गरुड़ की तहरीर पर सहायक रिटर्निंग अधिकारी राकेश तिवारी ने दूल्हे के पिता को आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन का दोषी पाते हुए नोटिस जारी किया। शादी के कार्ड में किसी पार्टी का चुनाव चिह्न छापने के मामले में दूल्हे के पिता ने गलती स्वीकारते हुए कहा कि उन्हें जानकारी नहीं थी कि ऐसा करना कानून का उल्लंघन होगा। उत्तर को संतोषजनक नहीं मानने हुए सहायक रिटर्निंग ऑफिसर के निर्देश पर बैजनाथ थाना पुलिस ने इस मामले में जोशी दंपति के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है।

प्रत्याशी घोषित नहीं, चुनाव व्यय खाते में चढ़ गया खर्चा   
आचर संहिता उल्लंघन के आरोपी जोशी दंपति ने कार्ड छपवाई में आए एक हजार रुपये खर्च का ब्योरा और बिल अपने जवाब में संलग्न किया है। इस पर प्रशासन ने कार्ड छपवाने का यह खर्च भाजपा प्रत्याशी के चुनाव खर्च में जोड़ दिया है। हालांकि अभी भाजपा प्रत्याशी के नाम की विधिवत घोषणा नहीं हुई है। ऐसे में जो भी भाजपा का प्रत्याशी होगा, एक हजार रुपये का व्यय उसे अपने चुनाव खर्च में पहले से जुड़ा मिलेगा।

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 इनका कहना है...
इस मामले में आरोपी दंपति का उत्तर संतोषजनक नहीं पाया गया है। इसलिए आरोपी दंपति के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने के निर्देश दे दिए गए हैं। जल्द आगे की कार्रवाई की जाएगी। 
-राकेश चंद्र तिवारी, सहायक रिटर्निंग ऑफिसर, बागेश्वर। 

इस तरह का निमंत्रण पत्र छापने से पहले आरोपित दंपति ने संबंधित पार्टी के संभावित प्रत्याशी और संबंधित पार्टी से अनुमति नहीं ली थी। गरुड़ के एफएसटी की तहरीर पर दोनों आरोपियों के खिलाफ आईपीसी की धारा 171 एच और 123 लोक जनप्रतिनिधि अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है।
-कैलाश सिंह बिष्ट, थानाध्यक्ष, बैजनाथ (बागेश्वर)।
 

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