अभिषेक बनर्जी के फ्रीज बैक खाते की केवाईसी होगी
कलकत्ता हाईकोर्ट ने तृणमूल कांग्रेस के सांसद अभिषेक बनर्जी को अपने फ्रीज बैंक खाते के लिए आवश्यक केवाईसी दस्तावेज़ पेश करने का आदेश दिया। बैंक ने फॉर्म, फोटो और पते के प्रमाण मांगे थे। अभिषेक का खाता और कार्ड 10 अगस्त को ब्लॉक हो गए थे। अगली सुनवाई सोमवार को होगी।

कलकत्ता हाईकोर्ट ने तृणमूल कांग्रेस के सांसद अभिषेक बनर्जी को अपने फ्रीज बैंक खाते और क्रेडिट-डेबिट कार्ड के केवाईसी अपडेट के लिए सभी आवश्यक दस्तावेज बैंक अधिकारियों को सौंपने का निर्देश दिया है। बैंक ने इस मामले में अदालत के समक्ष अपना रुख स्पष्ट करते हुए फॉर्म, फोटो और पते के प्रमाण की मांग की थी, जिस पर न्यायमूर्ति कृष्णा राव ने अभिषेक को गुरुवार को दस्तावेज जमा करने का आदेश दिया। खाता फ्रीज होने के कारण ऑनलाइन ई-केवाईसी संभव नहीं थी, इसलिए बैंक ने अदालत को बताया कि अधिकारियों को खुद अभिषक बनर्जी के घर भेजकर कागजात एकत्र कर लिए जाएंगे।
अदालत ने बैंक को तय समय की पूर्व सूचना देने और अभिषेक बनर्जी को उस दौरान घर पर उपस्थित रहकर हस्ताक्षर करने का निर्देश दिया। मामले की अगली सुनवाई सोमवार को होगी। अभिषेक बनर्जी के वकील ने अदालत को बताया कि सांसद का खाता और कार्ड 10 अगस्त को उस समय ब्लॉक कर दिया गया था, जब उन्हें सुप्रीम कोर्ट से इलाज के लिए विदेश जाने की अनुमति मिली थी।


