टीएमसी के बागी नेता अनुब्रत मंडल को अग्रिम जमानत
कलकत्ता हाईकोर्ट ने टीएमसी के बागी नेता अनुब्रत मंडल को जबरन वसूली और चोरी के आरोप में बीरभूम जिले के शांतिनिकेतन पुलिस थाने में दर्ज मामले में अग्रिम जमानत दी। न्यायमूर्ति तीर्थंकर घोष ने 2021 का मामला होने और शिकायत 2026 में दर्ज होने को ध्यान में रखा। मंडल को जांच अधिकारी के समक्ष पेश होने का निर्देश दिया गया।

कोलकाता, एजेंसी। कलकत्ता हाईकोर्ट ने तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) के बागी नेता अनुब्रत मंडल को जबरन वसूली और चोरी के आरोप में बीरभूम जिले के शांतिनिकेतन पुलिस थाना में दर्ज मामले में सोमवार को अग्रिम जमानत दे दी। न्यायमूर्ति तीर्थंकर घोष ने इस तथ्य का संज्ञान लिया कि आरोप 2021 का है और पुलिस में शिकायत 2026 में दर्ज कराई गई और इसी के साथ मंडल को अग्रिम जमानत दे दी। अदालत ने मामले की जांच जारी रहने के मद्देनजर याचिकाकर्ता को निर्देश दिया कि वह 10 दिनों के भीतर जांच अधिकारी के समक्ष पेश हो। मंडल के वकील ने अपने मुवक्किल को अग्रिम जमानत देने का अनुरोध करते हुए कहा कि चोरी, जबरन वसूली और आपराधिक धमकी के आरोप 2021 के हैं और मामले के एक अन्य आरोपी को पहले ही जमानत मिल चुकी है।
टीएमसी के बीरभूम जिले के पूर्व अध्यक्ष मंडल हाल ही में ऋतब्रत बनर्जी-नीत पार्टी के बागी गुट में शामिल हुए हैं।


