टीएमसी के बागी नेता अनुब्रत मंडल को अग्रिम जमानत

हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
Follow us on Google News
share

कलकत्ता हाईकोर्ट ने टीएमसी के बागी नेता अनुब्रत मंडल को जबरन वसूली और चोरी के आरोप में बीरभूम जिले के शांतिनिकेतन पुलिस थाने में दर्ज मामले में अग्रिम जमानत दी। न्यायमूर्ति तीर्थंकर घोष ने 2021 का मामला होने और शिकायत 2026 में दर्ज होने को ध्यान में रखा। मंडल को जांच अधिकारी के समक्ष पेश होने का निर्देश दिया गया।

टीएमसी के बागी नेता अनुब्रत मंडल को अग्रिम जमानत

कोलकाता, एजेंसी। कलकत्ता हाईकोर्ट ने तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) के बागी नेता अनुब्रत मंडल को जबरन वसूली और चोरी के आरोप में बीरभूम जिले के शांतिनिकेतन पुलिस थाना में दर्ज मामले में सोमवार को अग्रिम जमानत दे दी। न्यायमूर्ति तीर्थंकर घोष ने इस तथ्य का संज्ञान लिया कि आरोप 2021 का है और पुलिस में शिकायत 2026 में दर्ज कराई गई और इसी के साथ मंडल को अग्रिम जमानत दे दी। अदालत ने मामले की जांच जारी रहने के मद्देनजर याचिकाकर्ता को निर्देश दिया कि वह 10 दिनों के भीतर जांच अधिकारी के समक्ष पेश हो। मंडल के वकील ने अपने मुवक्किल को अग्रिम जमानत देने का अनुरोध करते हुए कहा कि चोरी, जबरन वसूली और आपराधिक धमकी के आरोप 2021 के हैं और मामले के एक अन्य आरोपी को पहले ही जमानत मिल चुकी है।

टीएमसी के बीरभूम जिले के पूर्व अध्यक्ष मंडल हाल ही में ऋतब्रत बनर्जी-नीत पार्टी के बागी गुट में शामिल हुए हैं।

Hindustan

लेखक के बारे में

Hindustan
हिन्दुस्तान भारत का प्रतिष्ठित समाचार पत्र है। इस पेज पर आप उन खबरों को पढ़ रहे हैं, जिनकी रिपोर्टिंग अखबार के रिपोर्टरों ने की है। और पढ़ें
Hindi News , इंडिया न्यूज़ , आज का मौसम , विधानसभा चुनाव और Sawan 2026 से जुड़ी ताज़ा खबरों व पल-पल के अपडेट के लिए लाइव हिन्दुस्तान के साथ जुड़े रहें। UP Chunav 2027 , UP Vidhan Sabha Seats और UP Vidhan Sabha Candisates से जुड़ी सभी महत्वपूर्ण खबरें और जानकारी यहां पढ़ें। सभी बड़ी खबरें सबसे पहले पाने के लिए लाइव हिन्दुस्तान ऐप अभी डाउनलोड करें।
Hindi NewsNational Newsटीएमसी के बागी नेता अनुब्रत मंडल को अग्रिम जमानत