अभिषेक बनर्जी को तीन एफआईआर में अंतरिम सुरक्षा
कलकत्ता हाईकोर्ट ने टीएमसी सांसद अभिषेक बनर्जी को तीन एफआईआर के सिलसिले में गिरफ्तारी से अंतरिम सुरक्षा दी। जस्टिस सौगत भट्टाचार्य ने पुलिस को 30 नवंबर तक कोई सख्त कार्रवाई न करने का निर्देश दिया। मामले की सुनवाई 23 नवंबर को होगी, जब पुलिस जांच की प्रगति रिपोर्ट पेश करेगी।

कलकत्ता हाईकोर्ट ने सोमवार को टीएमसी सांसद अभिषेक बनर्जी को उनके खिलाफ दर्ज तीन एफआईआर के सिलसिले में गिरफ्तारी से अंतरिम सुरक्षा दी, साथ ही उनके खिलाफ दर्ज कई मामलों पर नाराजगी भी जताई। जस्टिस सौगत भट्टाचार्य ने पुलिस अधिकारियों को निर्देश दिया कि वे 30 नवंबर तक बनर्जी के खिलाफ कोई सख्त कार्रवाई न करें। हाईकोर्ट ने निर्देश दिया कि मामले की सुनवाई फिर से 23 नवंबर को होगी, जब संबंधित पुलिस अधिकारी एफआईआर की जांच पर प्रगति रिपोर्ट दाखिल करेंगे। टीएमसी नेता को जांच में सहयोग करने और तीन आपराधिक मामलों (दो बिष्णुपुर पुलिस थाने में और एक रबींद्रनगर पुलिस थाने में दर्ज) के संबंध में याचिकाकर्ता को जारी किए जाने वाले नोटिस का पालन करने का निर्देश दिया गया।
जांचकर्ताओं के सामने पेश होने के लिए बनर्जी को 48 घंटे पहले नोटिस देने का निर्देश देते हुए, जस्टिस भट्टाचार्य ने कहा कि अगर वह कोर्ट के निर्देशों का पालन नहीं करते हैं, तो अधिकारी आदेश में बदलाव या उसे रद्द करने के लिए कोर्ट का रुख कर सकते हैं। बनर्जी के वकील ने कोर्ट को बताया कि सांसद 3 सितंबर को विदेश गए थे और 22 सितंबर को लौटेंगे। कोर्ट ने निर्देश दिया कि पुलिस उसके बाद नोटिस जारी करेगी।


