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करीबी रिश्तेदारों से ही ले सकेंगे किराये पर कोख

मंत्रिमंडल ने सरोगेसी (नियमन) विधेयक 2019 को मंजूरी प्रदान कर दी, जिसमें बच्चे पैदा करने में अक्षम दंपति को केवल करीबी रिश्तेदारों से कोख किराए पर लेने की अनुमति दी गई है। सूत्रों ने बताया कि...

करीबी रिश्तेदारों से ही ले सकेंगे किराये पर कोख
एजेंसी,नई दिल्लीThu, 04 Jul 2019 06:54 AM
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मंत्रिमंडल ने सरोगेसी (नियमन) विधेयक 2019 को मंजूरी प्रदान कर दी, जिसमें बच्चे पैदा करने में अक्षम दंपति को केवल करीबी रिश्तेदारों से कोख किराए पर लेने की अनुमति दी गई है।

सूत्रों ने बताया कि सरोगेसी (नियमन) विधेयक 2019 के माध्यम से भारत में किराए की कोख की व्यवस्था के नियमन का प्रस्ताव किया गया है जिसके लिए केंद्रीय स्तर पर राष्ट्रीय सरोगेसी बोर्ड और राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेश के स्तर पर राज्य सरोगेसी बोर्ड के गठन का प्रस्ताव किया गया है।

प्रस्तावित विधान के माध्यम से सरोगेसी के नियमन की प्रभावी व्यवस्था सुनिश्चित की जा सकेगी, साथ ही वाणिज्यिक सरोगेसी को निषेध बनाकर नैतिक किराए की कोख की व्यवस्था की अनुमति दी जा सकेगी।

इसके माध्यम से सरोगेसी में अनैतिक व्यवहारों का नियंत्रण, किराए की कोख के वाणिज्यिकीकरण पर रोक और सरोगेसी से मां बनने *वाली महिलाओं और सरोगेसी से पैदा होने वाले बच्चों का संभावित शोषण रुकेगा।

नैतिक सरोगेसी की अनुमति दी जाएगी
वाणिज्यिक सरोगेसी निषेध में मानव भ्रूण तथा युग्मक की खरीद और बिक्री शामिल हैं। प्रजनन क्षमता से वंचित दंपत्ति की आवश्यकता को पूरा करने के लिए निश्चित शर्तों को पूरा करने पर और विशेष उद्देश्यों के लिए नैतिक सरोगेसी की अनुमति दी जाएगी। इससे नैतिक सरोगेसी सुविधा के इच्छुक और प्रजनन क्षमता से वंचित विवाहित दंपत्तियों को लाभ होगा। गौरतलब है कि सरोगेसी विधेयक दिसंबर 2018 में लोकसभा में पारित हुआ था लेकिन 16वीं लोकसभा का कार्यकाल खत्म होने के कारण यह समाप्त हो गया।

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