सैदुलाजाब इमारत हादसे में आरोपपत्र पर कोर्ट ने लिया संज्ञान
दक्षिणी दिल्ली के सैदुलाजाब में एक इमारत हादसे में छह लोग मारे गए और 12 घायल हुए। पुलिस ने इमारत के मालिक और दो अन्य आरोपियों को गिरफ्तार किया है। अदालत ने आरोपपत्र पर संज्ञान लिया और मामले को सत्र अदालत में भेज दिया है।

नई दिल्ली, कार्यालय संवाददाता। दक्षिणी दिल्ली के सैदुलाजाब इलाके में इमारत हादसे के मामले में साकेत जिला अदालत ने पुलिस की ओर से दाखिल आरोपपत्र पर संज्ञान ले लिया है। हादसे में छह लोगों की मौत हुई थी और 12 लोग घायल हुए थे。
हादसे की जानकारी
पुलिस ने इस मामले में इमारत मालिक कर्मवीर सिंह समेत तीन लोगों को आरोपी बनाया है। अन्य आरोपियों में बिल्डर मनीष खत्री व अविनाश गुप्ता शामिल हैं। तीनों को पुलिस पहले ही गिरफ्तार कर चुकी है। न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी शिवम गुप्ता की अदालत ने आरोपपत्र पर संज्ञान लिया। अदालत ने आरोपियों के वकील को आरोपपत्र की प्रति उपलब्ध कराई। वकील ने अदालत को बताया कि दस्तावेजों की जांच पूरी हो चुकी है। इसके बाद अदालत ने मामले को आगे की सुनवाई के लिए सत्र अदालत भेज दिया। अब एक सितंबर को सत्र अदालत में आरोपियों को पेश किया जाएगा।
अन्य जानकारी
बता दें कि पुलिस ने 13 अगस्त को मामले में आरोपपत्र दाखिल किया था। इसमें आरोपियों पर भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) के तहत गैर इरादतन हत्या, मरम्मत या निर्माण के दौरान लापरवाही, लापरवाही से किसी की जान या सुरक्षा खतरे में डालने और चोट पहुंचाने, गंभीर चोट पहुंचाने तथा साझा मंशा से अपराध करने के आरोप लगाए गए हैं। पुलिस के मुताबिक, हादसा 30 मई की शाम सैदुलाजाब की गली नंबर-पांच में हुआ था।


