फ्लैट खरीदारों से अधिक लिया गया कर वापस होगा

हिन्दुस्तान, नोएडा
Follow us on Google News
share

ग्रेटर नोएडा में, यूपी रेरा ने फ्लैट खरीदारों से अधिक वस्तु एवं सेवा कर वसूलने वाले बिल्डरों को रकम वापस करने के निर्देश दिए हैं। बिल्डरों को केंद्र सरकार द्वारा तय जीएसटी दरों का पालन करना होगा। अतिरिक्त वसूली गई जीएसटी की वापसी सुनिश्चित करने के लिए कार्रवाई की जाएगी।

फ्लैट खरीदारों से अधिक लिया गया कर वापस होगा

ग्रेटर नोएडा, सीएल मौर्य। फ्लैट खरीदारों से निर्धारित दर से अधिक वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) वसूलने वाले बिल्डरों को रकम वापस करनी होगी। उत्तर प्रदेश भू-संपदा विनियामक प्राधिकरण (यूप रेरा) ने इस संबंध में दिशा- निर्देश जारी किया है। बिल्डर को तय दर पर ही जीएसटी वसूलने के आदेश दिए हैं। यूपी रेरा ने प्रदेश के सभी पंजीकृत बिल्डरों को निर्देश दिया है कि वे केंद्र सरकार द्वारा तय जीएसटी दरों का पालन करें। प्राधिकरण ने बीते साल जनवरी माह में सभी को दरों की जानकारी दे दी थी। इसके बाद भी कुछ बिल्डरों द्वारा अधिक जीएसटी वसूलने की शिकायत मिली थी।

प्राधिकरण ने कहा है कि अतिरिक्त वसूली गई जीएसटी राशि की वापसी सुनिश्चित करने के लिए कार्रवाई की जाएगी। जीएसटी विभाग की ऑनलाइन व्यवस्था के माध्यम से पात्र घर खरीदार, जिनसे अधिक जीएसटी ली गई है, उसकी वापस प्राप्त कर सकेंगे।

Hindustan

लेखक के बारे में

Hindustan
हिन्दुस्तान भारत का प्रतिष्ठित समाचार पत्र है। इस पेज पर आप उन खबरों को पढ़ रहे हैं, जिनकी रिपोर्टिंग अखबार के रिपोर्टरों ने की है। और पढ़ें
Hindi News , इंडिया न्यूज़ , आज का मौसम , विधानसभा चुनाव और Sawan 2026 से जुड़ी ताज़ा खबरों व पल-पल के अपडेट के लिए लाइव हिन्दुस्तान के साथ जुड़े रहें। UP Chunav 2027 , UP Vidhan Sabha Seats और UP Vidhan Sabha Candisates से जुड़ी सभी महत्वपूर्ण खबरें और जानकारी यहां पढ़ें। सभी बड़ी खबरें सबसे पहले पाने के लिए लाइव हिन्दुस्तान ऐप अभी डाउनलोड करें।