फ्लैट खरीदारों से अधिक लिया गया कर वापस होगा
ग्रेटर नोएडा में, यूपी रेरा ने फ्लैट खरीदारों से अधिक वस्तु एवं सेवा कर वसूलने वाले बिल्डरों को रकम वापस करने के निर्देश दिए हैं। बिल्डरों को केंद्र सरकार द्वारा तय जीएसटी दरों का पालन करना होगा। अतिरिक्त वसूली गई जीएसटी की वापसी सुनिश्चित करने के लिए कार्रवाई की जाएगी।

ग्रेटर नोएडा, सीएल मौर्य। फ्लैट खरीदारों से निर्धारित दर से अधिक वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) वसूलने वाले बिल्डरों को रकम वापस करनी होगी। उत्तर प्रदेश भू-संपदा विनियामक प्राधिकरण (यूप रेरा) ने इस संबंध में दिशा- निर्देश जारी किया है। बिल्डर को तय दर पर ही जीएसटी वसूलने के आदेश दिए हैं। यूपी रेरा ने प्रदेश के सभी पंजीकृत बिल्डरों को निर्देश दिया है कि वे केंद्र सरकार द्वारा तय जीएसटी दरों का पालन करें। प्राधिकरण ने बीते साल जनवरी माह में सभी को दरों की जानकारी दे दी थी। इसके बाद भी कुछ बिल्डरों द्वारा अधिक जीएसटी वसूलने की शिकायत मिली थी।
प्राधिकरण ने कहा है कि अतिरिक्त वसूली गई जीएसटी राशि की वापसी सुनिश्चित करने के लिए कार्रवाई की जाएगी। जीएसटी विभाग की ऑनलाइन व्यवस्था के माध्यम से पात्र घर खरीदार, जिनसे अधिक जीएसटी ली गई है, उसकी वापस प्राप्त कर सकेंगे।


